शिवपुरी। जिले में नेशनल फर्टि.लिमि. विजयपुर गुना, मोजेक इंडिया प्रा.लिमि. गुरूग्राम हरियाणा एवं इंडियन फार्मर फर्टि.लिमि.गांधीधाम गुजरात का उर्वरक उत्पाद प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी यू.एस.तोमर ने बताया है कि पिछोर विकासखण्ड के भौती के दो विक्रेता बिलैया ब्रदर्स प्रो.शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, बरिहा ट्रेडर्स प्रो.गौरव कुमार गुप्ता एवं सेवा सहकारी संस्था मर्यादित करैरा विक्रेता फर्म द्वारा यह उर्वरक बेचा जा रहा था। अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डीएपी एवं एनपीके उर्वरक का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।