कोलारस। न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने मारपीट के मामले में आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास व प्रत्येक को 1000-1000 रुपए कुल चार लोगों को 4000 जुर्माने से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 5 जनवरी 2016 को फरियादी परमाल उसके घर ग्राम बैरसिया में था, तब अखिलेश ने उसे मोबाइल पर सूचना दी कि तुम्हारे बोर की मोटर पंप अभियुक्तगण निकाल रहे हैं तब फरियादी ने मौके पर जाकर मोटर निकालने से अभियुक्तगण को मना किया तो अभियुक्तगण गालियां देने लगे।
मना करने पर फरियादी की लाठियों तथा लात घुसो से मारपीट की जिससे उसके सिर तथा पीठ में चोटें आई। घटना की रिपोर्ट थाना कोलारस में की गई। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण कल्याण सिंह गुर्जर, रंजीत गुर्जर, मुलायम सिंह, गोपाल सिंह को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।