ग्वालियर के मोहित कोतवाल के खिलाफ तलाक के बाद दहेज एक्ट की FIR

Bhopal Samachar
शिवपुरी। खबर शहर के फिजीकल थाना क्षेत्र से आ रही है। जहां एक महिला ने अपने ही पूर्व पति पर दहेज में मिली कार वापस नहीं देने का आरोप लगाया है। इस मामले में आरोपी लंबे समय से पीडिता के परिजनों सहित पुलिस को गुमराह कर रहा था। पीडिता का आरोप है कि उक्त आरोपी ने शादी भी धोखें के साथ की थी। जिसपर से पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ दहेज एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार फिजीकल क्षेत्र में साईंस कॉलेज के पास निवासरत युवती चित्रांशी उर्फ गुडिया कोतवाल ने फिजीकल थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया है कि उसकी शादी सन 2017 में मोहित कोतवाल निवासी ग्वालियर के साथ हुई थी। उक्त शादी में भी आरोपीयों ने धोखा देकर विबाह किया था। जिसमें पीडिता के पिता ने आरोपी को 10 लाख रूपए कीमती एक्सयूबी कार सहित जेबर और नगदी दहेज में दिए थे। इस कार को पीडिता के पिता ने भारतीय स्टेट बैंक से फायनेंस कराया था।

शादी के बाद पीडिता को बता चला कि मोहित बेरोजगार है और उसने झूठ कहकर कि वह इंजीनियर है उससे शादी की। इसी बात को लेकर उसने आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताणना का मामला दर्ज करा दिया था और न्यायालय ने तलाक अर्जी भी मंजूर कर उन्हें तलाक दे दिया था। साथ ही आरोपी को भरणपोषण सहित दहेज में मिला सामान बापिस करने का निर्देश दिया था लेकिन आरोपी ने एक्सयूवी कार यह करकर बापिस देने से इंकार कर दिया कि वह दहेज की नहीं है। वह उसकी स्वयं की है।

इसके बाद चित्रांशी ने एसडीओपी कार्यालय पहूंचकर कार बापिस कराने की मांग की। और एसडीओपी ने इस मामले में जांच की। जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को ही गुमराह करते हुए बता दिया कि यह कार उसने खरीदी है। उसके बाद पुलिस ने जब फायनेंस कंपनी से संपर्क किया तो क्लीयर हुआ कि यह कार चित्रांशी के नाम पर ही रजिस्ट्रर्ड है। और यह भारतीय स्टेट बैंक से फायनेंस है। जिसपर से क्लीयर हुआ कि आरोपी पुलिस को ही गुमराह कर रहा है।

एसडीओपी ने जांच के बाद इस मामले में फिजीकल थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। जिसपर से फिजीकल पुलिस ने आरोपी मोहित कोतवाल निवासी बहोडापुर ग्वालियर के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। 
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