पक्षियों का शिकार करने वाले शिकारी को न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा

Bhopal Samachar

खनियांधाना।प्रवासी पक्षियों का शिकार करने के आरोपी शिकारी को न्यायालय जेएमएफसी खनियांधाना ने एक साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 1 फरवरी 2014 को खनियांधाना थाने के आरक्षकों ने 28 प्रवासी पक्षी मृत अवस्था में पाए। इस पर अभियुक्त जितेंद्र खटीक को गिरफ्तार किया था। आरोपी से 28 मृत पक्षियों के अलावा पांच जिंदा पक्षियों को जब्त किया।

आरोपी जितेंद्र ने अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर संरक्षित वन्य प्राणी 33 काली चिड़िया को पकड़कर उनका शिकार किया। मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम कराया और जलाकर नष्ट किया। प्रकरण की जांच के समय से आरोपी शंकर एवं रामस्वरूप फरार हैं।

रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चलान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी जितेंद्र को धारा 51 एक सहपठित धारा 9 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम1972 के तहत 1 साल के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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