एक्सीडेंट के मामले में आरोपी को 6 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। खबर जिले के पिछोर से आ रही है। जहां माननीय न्यायालय ने एक एक्सीडेट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार 08 फरवरी 2019 को दिन के 1:30 बजे फरियादी भरत अपने साथी क्रिस लोधी के साथ अपनी मोटरसाइकिल को चलाकर खोड से अपने गांव बरखेड़ा जा रहा था। क्रिस लोधी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही फरियादी खोड घाटी के मंदिर के पास पहुंचा तो पीछे तरफ से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक 4893N2850  का चालक आरोपी उमेश सेन अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ लाया और फरियादी की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी।

जिससे वह व उसका साथी दोनों गिर पड़े और उन्हें शरीर पर जगह-जगह गंभीर चोटे आई । फरियादी ने घायल अवस्था में ही घटना की रिपोर्ट भौती थाने में दर्ज कराई। मामले में सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई।  मामले में पैरवी एडीपीओ शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा की गई।