अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया, कलेक्टर के विरुद्ध अवमानना के 37 मामले

Bhopal Samachar

शिवपुरी। अवमानना के मामले में शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रहा पी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने सोमवार को हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हाई कोर्ट में शिवपुरी कलेक्टर के विरुद्ध कुल 37 मामले लंबित हैं।

इसमें से 18 प्रकरणों में उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है जबकि शेष 19 में उन्हें पक्षकार बनाया गया है। इस पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने अप्रसन्नता जताई।

हालांकि, कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में केवल 4 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें आदेश का पालन किया जाना है, शेष प्रकरणों में आदेश का पालन कर हाई कोर्ट को अवगत करा दिया गया है।

दरअसल, तहसील बैराड़ स्थित विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत राजेश बैरागी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इस आदेश को उन्होंने चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उन्हें कलेक्टर के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया।

लंबे समय तक अपील कलेक्टर कार्यालय में लंबित रही, जिसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। सोमवार को हुई सुनवाई में कलेक्टर ने जवाब पेश करते हुए बताया कि कंप्यूटर में खराबी के कारण अपील दर्ज करने में देरी हुई।

हालांकि याचिकाकर्ता को 75 फीसदी भत्तों का भुगतान कर दिया गया है और शेष राशि भी जल्द ही भुगतान कर दी जाएगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।

जमीन नामांतरण के मामले में कलेक्टर को फिर किया तलब: पोहरी स्थित जमीन के मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन ने 2008 में पट्टा दिया लेकिन नामांतरण नहीं किया।

मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद भी अधिकारियों ने जवाब पेश नहीं किया। सोमवार को पोहरी एसडीएम ने कोर्ट को बताया कि पट्‌टा आवंटन आदेश को वापस लेने शासन से मंजूरी मिल गई है। इसे शासकीय अभिलेख में छेड़छाड़ मानते हुए कलेक्टर को 13 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।



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