सलमान को शिवपुरी कोर्ट से 21 साल की सजा, नाबालिग लड़की से रेप का आरोप था

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी ने एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी सलमान को धारा 376 आईपीसी में 21 साल का सश्रम कारावास व 3 हजार का जुर्माना, धारा 366 में 3 साल का सश्रम कारावास व 1 हजार कर जुर्माना और धारा 363 में 2 साल का कठोर कारावास व 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी ने की।


अभियोजन के अनुसार 29 अगस्त 2018 को फरियादिया ने फिजिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 27 अगस्त को शाम करीब 4 बजे वह अपने मायके गई थी। दूसरे दिन शाम करीब 6 बजे वापस घर आई तो उसे अपनी बेटी नहीं मिली। बेटे से पूछा तो उसने बताया कि पीड़ित को आरोपी सलमान अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया है।

फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस ने पीड़ित को बरामद कर पूछताछ की। पीड़ित ने बताया कि 28 अगस्त की शाम करीब 5 बजे आरोपी उसे जबरदस्ती ले गया और उसके साथ बुरा काम किया। पुलिस ने विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी सलमान को दोषी पाते हुए चारों अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।

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