शिवपुरी। अभी अभी खबर आ रही है कि जिले के करैरा की पूर्व विधायक शकुन्तला खटीक को शासकीय कार्य मे बाधा के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा विधायको के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट भोपाल में सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार बीते 2017 में करैरा थाने के बाहर किसानों का आंदोलन चल रहा था। तभी बहा किसानों के बीच तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक पहुची। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भीड़ पर पानी की बौछार करने के दौरान विधायक भीग गई थी। इससे विधायक बौखला गई और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव तिवारी के साथ अभद्रता करते हुए झूमाझटकी करते हुए अपने समर्थकों को उकसाते हुए थाने में आग लगाने की बात कही थी।
यह वीडियो मीडिया में जमकर वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने इस मामले में विधायक शकुंतला खटीक,नारायण जाटव,वीनस गोयल,राघवेंद्र भार्गव, मनीष खटीक,सतीश शर्मा,दीपक गुप्ता के खिलाफ शासकीय कार्य मे बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर स्पेशल कोर्ट भोपाल में पेश किया। जहां मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को 3-3 साल की जेल और 5-5 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को तत्काल 5 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई है। अब 45 दिन में इस मामले की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा।
बड़ी खबर:पुलिस थाने में आग लगाने की धमकी देने, टीआई के साथ अभद्रता करने के मामले में पूर्व विधायक को 3 साल की सजा pic.twitter.com/pVr5TWr420— Shivpuri Samachar (@ShivpuriS) November 30, 2019