शिवपुरी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा ने जनपद पंचायत शिवपुरी के ग्राम पंचायत भावखेड़ी के सचिव भरत सिंह यादव को सौंपे गए पदीय दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता बरते जाने का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया है।
हालांकि यह कार्यवाही खुले में शौच के दौरान हुई दो मासूमों की हत्या के बाद की गई है। जिसमें भावखेडी पंचायत को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया था। उसके बाबजूद भी यहां खुले में शौच के दौरान दो मासूमों की हत्या की गई थी। यह मामला मीडिया में तूल पकडने के बाद प्रशासन ने इसपर पर्देदारी करने का प्रयास किया। परंतु अब मामला ठंडा होने पर पंचायत सचिव को कार्यवाही की जद में लिया है। हांलाकि कार्यवाही के दौरान जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें प्रशासन की और से भावखेडी कांड का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3(1) एक, दो, तीन एवं नियम 23 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय शिवपुरी रहेगा।