पिछोर। खबर जिले के पिछोर अनुविभाग से आ रही है। जहां आज एक एक्सीडेंट के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोप को 1 साल की जेल और 1300 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी शासन की और से एडीपीओ शशि शर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 15 जनवरी 2016 को फरियादी सुरेंद्र कुमार का भाई योगेंद्र स्वयं की मोटरसाइकिल से अपने घर से पिछोर आ रहा था कि पिछोर बस स्टैंड तरफ से मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 33 एमडी 4512 का चालक आरोपी सुरेश सेन अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और योगेंद्र की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।
जिससे वह गिर गया और उसे चोटे आई। खबर मिलते ही मौके पर फरियादी पहुंचा और योगेंद्र को अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पिछोर में की।
पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी सुरेश सेन को दोषी पाया एवं उक्त सजा सुनाई तथा वाहन मालिक आरोपी रामगोपाल को वाहन का बीमा ना होने एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलवाने के लिए मोटरयान अधिनियम के तहत दोषी पाया एवं उक्त जुर्माना अधिरोपित किया । मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती शशि शर्मा द्वारा की गई।