शिवपुरी। आयोध्या मामले को लेकर कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने 7 नवम्बर से जिले में धारा 144 लागू की है। शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
निर्णय आने के बाद जिले में जनजीवन सामान्य है। सभी ने शांति एवं सौहार्द का परिचय दिया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया है कि जिले में धारा 144 अभी जारी है। 16 नवम्बर के बाद इस संबंध में विचार किया जाएगा।