चौकीदार व पुजारी को बंधक बनाकर गोलाकोट जैन मंदिर की मूर्ति लूटने वाले डकैतो को 7-7 साल की कैद

Bhopal Samachar

शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर संजय गोयल ने गोलाकोट मंदिर में डकैती डालकर मूर्तियां चुराने पर आरोपी रमेशचंद, नेमीचंद उर्फ सुनील और रामेश्वर को सात-सात साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शेष आरोपियों रामरूप उर्फ रामस्वरूप, मल्लू उर्फ भारत और रिंकू शर्मा फरार हैं।

आरोपी राकेश के उक्त आरोप से दोषमुक्त हो जाने के कारण उसके जमानत मुचलके भारमुक्त कर दिए हैं। अभियोजन के अनुसार 8 अगस्त 2012 की शाम 5-6 बजे गोलाकोट जैन मंदिर पर एक पुरानी टवेरा गाडी में 9 लोग आए और रात रुकने की कहकर दर्शन किए। नीचे से बिस्किट व नमकीन लाकर खाया।

फिर रात 9-10 बजे मंदिर के पुजारी रतनचंद जैन व चौकीदार के सोने के बाद रस्सी व साफी से हाथ-पैर बांध दिए। चार लोगों ने कट्टा अड़ाकर पुजारी व चौकीदारों को धमकाया। चिल्लाने पर गोली मारने की धमकी दी। चाबी छीनकर मंदिर के गेट खोलकर पार्श्वनाथ भगवान की पत्थर की दो मूर्ति और पीतल के छत्र लूटकर ले गए थे।
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