शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 15 हजार का जुर्माना, गाडी मालिक को भी अर्थदंड

Bhopal Samachar
कोलारस। न्यायालय जेएमसी कोलारस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में आरोपी राकेश परिहार को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास व 20 हजार रुपए (15000 जुर्माना व गाड़ी मालिक रामसेवक को 5000) के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन अधिकारी सुनील मणि त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि आरोपी राकेश शराब पीकर अपनी बाइक से देहरदा चौराहा लुकवासा की तरफ जा रहा था। उस पर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। कोलारस पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000 और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर 5000 का गाड़ी जुर्माना किया है। गाड़ी मालिक द्वारा बिना लाइसेंसधारी से गाड़ी चलवाने पर 5000 के जुर्माने से दंडित किया है।
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