कोलारस कोर्ट में 3 मामलों का फैसला, 4 लोगों को सजा | kolaras News

Bhopal Samachar
कोलारस। न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने अवैध रेत उत्खनन कर चोरी करने के महत्वपूर्ण मामले में  आरोपी सन्नू जाटव निवासी  उकावल को दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 के अर्थदंड से दंडित किया |

अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17 मई 2018 को आरोपी सन्नू जाटव रिजोदा तरफ से ट्रैक्टर-ट्राली में बिना रायल्टी के अवैध रूप से रेत पिपरौदा घाट सिंध नदी से चुरा कर ला रहा था जिसे चौकी प्रभारी लुकवासा ने जप्त कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी  सन्नू जाटव को अपराध का दोषी पाते हुए सजा दी है | शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई |

प्रेम नारायण, रामजीलाल व भगवत को सजा

न्यायालय जेएमएफसी कोलारस के द्वारा मारपीट के आरोपी प्रेम नारायण को 1 वर्ष तथा आरोपी रामजीलाल व भगवत को छह-छह माह के कारावास की सजा दी है अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी ने जानकारी दी कि ग्राम विजयपुरा रन्नोद में दिनांक 25.1. 2017 को फरियादी  राधेलाल लोधी को आरोपीगण ने पुरानी रंजिश पर से लाठियों से मारपीट की थी फरियादी का भाई अजब सिंह बचाने आया तो आरोपी प्रेम नारायण ने अजब सिंह को लाठी से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना रन्नोद में की थी विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए सजा दी हैl शासन की ओर से पैरवी  अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई।

मारपीट के आरोपी विष्णु आदिवासी को सजा व जुर्माना

न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने मारपीट के आरोपी विष्णु आदिवासी निवासी सिंगराई को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 जुर्माने से दंडित किया l अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया दिनांक 11-8-2018 को रास्ते से निकलने की बात पर से आरोपी ने फरियादिया के सिर में लाठी मार दी और थप्पड़ से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थाना कोलारस में की थी |

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया | उक्त मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी विष्णु आदिवासी को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है | शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई |
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