जब तक भुगतान नहीं हो जाता प्रभारी अधिकारी का वेतन नहीं दिया जाए : हाईकोर्ट | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। हाईकोर्ट के आदेश के लगभग 6 साल बाद भी शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को भत्तों का भुगतान नहीं करने के मामले में मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई है। केशव सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने शासन को निर्देश दिया कि जब तक आदेश का पालन नहीं हो जाता, प्रकरण के प्रभारी अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी (जिला शिक्षा अधिकारी, शिवपुरी) को वेतन का भुगतान नहीं किया जाए।

दरअसल, केशव सिंह चौहान ने वर्ष 2010 में नियमित वेतनमान के स्वत्वों के भुगतान को लेकर याचिका दायर की। 20 नवंबर 2013 को हाईकोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया। हालांकि विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया जिसके बाद केशव सिंह ने अवमानना याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई के दौरान 31 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जल्द ही केशव सिंह को भुगतान कर दिया जाएगा।

जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी। इसके बाद भी जब भुगतान नहीं किया गया तो केशव ने नवंबर 2018 में फिर से याचिका लगाई। कोर्ट ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को तलब किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लगभग 1 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है जबकि लगभग डेढ़ लाख रुपए के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और दो दिन के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि 26 अगस्त को मामले की फिर से सुनवाई होगी जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार कोर्ट के कड़े रवैये को देखते हुए केशव सिंह को भुगतान कर दिया गया है। 
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