ग्वालियर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. शिवपुरी के एक पटवारी ने सिंधिया पर अपना हल्का बदले जाने का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई के समय सरकारी वकील हाईकोर्ट में शासन की स्थानांतरण नीति तक नहीं बता सके. इस पर हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत पेशी पर तलब किया है.
पटवारी शिवराज तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर की याचिकापटवारी शिवराज तोमर शिवपुरी में पदस्थ हैं और मार्च में इनका हलका बदला गया था. अपने ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बताते हुए शिवराज तोमर ने आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया के इशारे पर प्रशासन ने ट्रांसफर किया है. उसने हाईकोर्ट में सिंधिया को पक्षकार बनाते हुए याचिका भी दायर की. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी अधिवक्ता से पूछा था कि शासन की तबादला नीति क्या है और किस तरीके से उसपर अमल किया जाता है.
जिसके जबाब में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जानकारी के लिये अधिकारियों को पत्र लिखा था लेकिन अधिकारियों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया. हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को अगले सप्ताह कोर्ट में पेश होकर तबादला नीति बताने को कहा है.