कलेक्टर पर हाईकोर्ट का डंडा: प्रशासन ने तोड़े 25 अतिक्रमण, अभी भी 4 पर मेहरबान है स्थानीय प्रशासन

Bhopal Samachar
कोलारस। आज कोलारस में हाईकोर्ट में लगी पीआईएल के चलते कलेक्टर को हाईकोर्ट में तलब होने के आदेश के बाद आज नाटकीय अंदाज में अतिक्रमण कारियों को प्रशासन ने धरासाई कर दिया। इस कार्यवाही के चलते शिवपुरी कलेक्टर को हाईकोर्ट से फटकार के साथ साथ 5 हजार का जुर्माना भी हाईकोर्ट ने लगाया था।

परंतु स्थानीय प्रशासन की खुली छूट के चलते प्रशासन इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था। जिसका खामियाजा कलेक्टर शिवपुरी को जुर्माने के तौर पर । भुगतना पडा। जिसपर अब हाईकोर्ट ने कलेक्टर को स्वयं उपस्थिति होने के निर्देश जारी किए। नतीजन आज प्रशासन ने उक्त अतिक्रमण कारियों पर आंखें तरेरी और इन अतिक्रमण धारियों को धरासाई कर दिया।

आज दोपहर लगभग 12 बजे एसडीएम आईएएस तिवारी,तहसीलदार मधुलिका सिंह नगर पंचायत सीएमओं और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। जहां सबसे पहले अतिक्रमणधारियों को एनाउसंमेंंट कर अतिक्रमण कारियों को उक्त अतिक्रमणों से बाहर आने और खाली करने की बात कही। उसके बाद उक्त घरों में उपस्थिति लोगों को प्रशासन ने पुलिस की मदद से बाहर कर अतिक्रमणधारियों थ्रीडी चलाई।

पहले तो प्रशासन का उक्त हमेशा की तहर नरम रहा। और प्रशासन महज खाना पूर्ति कर मौके से चला गया। उसके कुछ देर बाद यहां फिर से प्रशासनिक अमला पहुंचा और लगभग सभी अतिक्रमणधारियों को खदेड दिया। इसमें प्रशासन ने नगर पंचायत के एक कर्मचारी को छोड दिया।

जिसमें नगर पंचायत के कर्मचारी सहित 4 अतिक्रमण धारियों ने प्रशासन के सामने पट्टा पेश कर दिए। परंतु यहां भी यह पहलू सामने आया है कि जब पट्टे 100 फिट जमीन के है तो फिर उसपर 1000 हजार फिट के मकान कैसे निर्मित हो गया।

यहां बता दे कि कोलारस में शमसान रोड पर आम रास्ते में उक्त अतिक्रमण कारियों ने अतिक्रमण कर लिया था। जिसे लेकर शिवपुरी के अधिमान्य पत्रकार विजय शर्मा ने माननीय हाईकोर्ट में पीएआईएल दायर की। जिसपर प्रशासन ने 27 अतिक्रमण कारियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस थमा दिए। माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में जिला प्रशासन को तत्काल उक्त अतिक्रमण कारियों को हटाने के आदेश दिए थे। परंतु प्रशासन ने इस मामले मे हीला हवाली करते हुए अतिक्रमण कारियों को खुली छूट दे रखी थी।

जिसपर याचिकाकर्ता ने इस मामले में कोर्ट आफ कंडम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिसपर माननीय न्यायालय ने इस मामले में कलेक्टर को दोषी मानते हुए 5 हजार का जुर्माना और अतिक्रमण को हटाने की वीडियों पेश करने का आदेश दिया। उसके बाबजूद भी प्रशासन लंबे समय से माननीय हाईकोर्ट से उक्त अतिक्रमण को हटाने का समय मांगता रहा।

उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर की हीला हवाली को देखते हुए 28 अगस्त को इस अतिक्रमण को हटाकर वीडियों ग्राफी के साथ न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। जिसके चलते कलेक्टर ने आनन आज उक्त अतिक्रमण धारियों को खदेड दिया। परंतु अभी  भी प्रशासन का उक्त अतिक्रमण कारियों के प्रति प्रेम देखने लायक है। जहां प्रशासन ने इतनी कार्यवाही के बाबजूद भी 4 अतिक्रमणकारियों को छोड दिया। 
G-W2F7VGPV5M