मारपीट के तीन मामलों में 6- 6 माह की सजा, जुर्माना | SHIVPURI NEWS

शिवपुरी। आज तीन अलग अदालतों में मारपीट के तीन अलग अलग मामलों में माननीय न्यायालय ने आरोपीयों को अलग अलग सजा सुनाई है। पहला मामला जेएमएफसी पिछोर का है। जहां आज माननीय न्यायालय ने बीते 24 नंबबर 2016 को फरियादी रामदेवी व उसके लड़के के साथ गाली-गलौज कर लाठी से मारपीट की।

जिससे फरियादी राम देवी के सिर व पीठ मैं चोट आई उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मायापुर में की गई पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय जेएमएफसी पिछोर के न्यायालय में प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय ने आरोपी नरेंद्र एवं जिहान सिंह को दोषी पाते हुए 6-6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी शैलेंद्र कुमार शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पिछोर द्वारा की गई।

मारपीट के मामले में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 400 रूपये  का जुर्माना

दूसरा मामला दिनांक 11 मार्च 2015 को फरियादिया के साथ गाली गलोच कर उसकी लाठी से मारपीट की जिससे उसे पीठ, सिर व दोनो हाथों में चोट आई। जब फरियादिया के देवर राजाराम उसे वचाने आया तो आरोपी ने उसकी भी लाठी से मारपीट की जिससे उसे चोटे आई।

फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना भौती में की थी। जिसे पर से पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना उपरान्त चालान माननीय न्यायालय में में पेश किया एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी इंदर सिंह को धारा 325  में 6 माह का कारावास व 200 रू जुर्माना, एवं धारा 323 में 3 माह सश्रम कारावास व 200 रू के जुर्माना से दण्डित किया। मामले में शासन की और से पैरवी श्रीमती शशि शर्मा , एडपीओ पिछोर द्वारा की गई ।

तीसरा मामला 5 अगस्त 2018 का है जिसमें फरियादी किशोर ने अमोला आ कर रिपोर्ट लिखवाई कि वह शाम 5:00 बजे अपने घर ग्राम अमोला पाठा में घर के बाहर बैठा था तभी वहां पर नन्हे राजा ठाकुर आया और पुरानी रंजिश पर से गालियां देने लगा फरियादी के गाली देने से मना करने से नन्हेराजा ने फरियादी की डंडे एवं लात घुसा से मारपीट कर दी।

जिससे उसे चोटे आई उक्त घटना की रिपोर्ट पर पुलिस थाना अमोला में की रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामला माननीय न्यायालय जेएमएफसी करेरा के न्यायालय में पेश किया माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया। मामले में पैरवी श्री निर्मल कुमार अग्रवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी करेरा तहसील शिवपूरी द्वारा की गई।