शिवपुरी। आज अवैध शराब के मामले में माननीय न्यायालय ने एक आरोपी को 1 साल की जेल और 25 हजार के अर्थदण्ड से दंडिंत किया है। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह यादव ने की।
अभियुक्त के अनुसार 25 मई 2017 को पुलिस थाना भौती के प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ श्री रामबीर रघुवंशी को मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई प्राप्त सूचना के आधार पर तस्दीक हेतु हमराही फोर्स वाहन क्रमांक एमपी 08 बीए 1199 से रवाना होकर मंडी प्रांगण भौति के पास पहुंचकर उपस्थित पंचांग सोनू व धर्मेंद्र को साथ लेकर मुखबिर को सूचना से अवगत करा कर बताए स्थान पर पहुंचा। वहा एक व्यक्ति तख्त जो दो प्लास्टिक की बड़ी जरकिन पास में रखे हुए था जिसे पंचांग एवं हमराही फोर्स के समक्ष पकड़ा।
उसके कब्जे से जिसमें 30-30 लीटर कच्ची शराब कुल 60 लीटर जप्त की गई। उस व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम भवानी उर्फ़ अजय बताया जब उससे शराब का वैध लाइसेन्स चाहा गया तो उसने न होना बताया आरोपी के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय सीजेएम शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 के जुर्माने से दंडित किया।