व्यापारी राकेश शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी के आधा दर्जन मामले सामने आए | kolaras News

Bhopal Samachar
कोलारस। खबर जिले के कोलारस अनुविभाग के कोलारस कस्बे की है। बीते रोज एक व्यापारी को पुलिस थाने में बिठाने के मामले में अब नया मोड आ गया है। बीते रोज व्यापारी ने 4 घण्टे तक पुलिस द्धारा नजरबंद करने के मामले में अब व्यापारी द्वारा किसानों को ठगने का मामला सामने आ गया है। जिसमें लगभग आधा दर्जन किसानों ने पुलिस थाना कोलारस में व्यापारी द्वारा ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। समाचार लिखे जाने तक किसी भी मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की सूचना नहीं मिली थी। 

आज जो घटनाक्रम सामने आया है उसके अनुसार किसानों के कागजात और चैक लेकर उनके नाम से ट्रेक्टर तक फाइनेंस कराये गये। जिसमें मनीष पुत्र देवीलाल शर्मा निवासी रन्नौद ने एक पुराना मैसी ट्रेक्टर दिनांक 6 जून को राकेश शर्मा आर.के. टेडिंग कंपनी संचालक कोलारस को तीन लाख पच्चीस हजार रूपये में बेचा था। इसके बदले में एक सोनालीका ट्रेक्टर नया देने की बात की थी कि तुम्हे चार लाख रूपये और देना पडेगे राकेश शर्मा द्वारा मनीष शर्मा से स्टेट बैंक, ओरियन्टल बैंक में खाता खुलवाकर उससे दस ब्लेंक चैक स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर एवं आरियन्टल बैंक के छ: ब्लेक चेक उसके हस्ताक्षर कराकर ले लिये थे और कहा था कि 8 दिन के अंदर मैं नया सोनालीका ट्रेक्टर 60 होस पावर का दे दूंगा।

लेकिन राकेश शर्मा द्वारा मनीष को आज तक न ही नया ट्रेक्टर दिया और न ही पुराना टैक्टर वापस किया गया। मेरे द्वारा लगातार 2013 से राकेश शर्मा से अपना पुराना मैसी ट्रेक्टर व 16 ब्लेंक चैक मांग रहा हूँ जो उसके द्वारा नही दिये जा रहे है। राकेश शर्मा ने मेरे से कहा कि अगर तू टैक्टर व चैक वापस मांगेगा तो मैं तेरे चेक न्यायालय में लगाकर तेरी जमीन भी अपने नाम करा लूंगा। राकेश शर्मा द्वारा उन 16 चेक में से 1 चेक दो लाख रूपये स्वयं भरकर उसने न्यायालय में लगा दिया है जिसमें मेरे पास पैसे न होने के कारण मै दो माह तक जेल में बंद रहा।

दूसरा मामला अमर सिंह पुत्र पूरन सिंह दांगी निवासी ग्राम खासखेडा थाना बदरवास को अपने जाल में फसाकर उससे एक पुराना महिन्द्रा ट्रेक्टर 275 डी.आई.वी.पी. को दो लाख साठ हजार रूपये में लिया था उसके बदले में दो लाख रूपये और जमा कराने की बात कहकर नया महिन्द्रा ट्रैक्टर 5 दिन के अंदर देने को कहा था उसने मेरे से 8 ब्लेंक चेक ले लिये थे राकेश द्वारा आज दिनांक तक मेरा पुराना ट्रेक्टर एवं चेक मांगने पर वापस नही किये है और धमकी देता है कि तू अगर मेरे से ट्रेक्टर मांगेगा तो तेरे चेक को न्यायालय में लगा दूंगा।

तीसरा मामला हिम्मत सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम खासखेडा तहसील बदरवास से राकेश शर्मा द्वारा पुराना ट्रेक्टर दो लाख साठ हजार रूपये में लिया था तथा उसके बदले में नया ट्रेक्टर सोनालीका कंपनी का देने की बात कही तथा सभी दस्तावेज बुक हस्ताक्षकर कराकर राकेश शर्मा ने लिय थे इसके बाद उसका पुराना ट्रेक्टर बेच दिया गया। नया टै्रक्टर मांगने पर धमकी देता है कि तुम्हारी चेक बुक तथा दस्तावेज मेरे पास हैं जिन्हे न्यायालय में लगा दूंगा। इस प्रकार राकेश शर्मा द्वारा हिम्मत सिंह का पुराना ट्रेक्टर बेच दिया व 75 हजार रूपये हडप लिये।

चौथा मामला कुशलचन्द जैन पुत्र अशोक कुमार जैन निवासी कोलारस का है जहां राकेश शर्मा ने ट्रेक्टर एजेंसी चलाने बावत दुकान, मकान एवं खुली भूमि को सोलह हजार रूपये महीने के हिसाब से ली थी। जिसका किराया दो वर्ष से आज दिनांक तक नही दिया है। जिसके किराये के दो लाख चौबीस हजार रूपये व राकेश शर्मा ने एक अन्य दुकान एवी रोड मानीपुरा में 4500 रूपये किराये से ली थी जिसका एक लाख रूपये बकाया है। कुशलचन्द जैन जब माह फरवरी में उससे किराया मांगने गया तो भददी भददी गालियां देकर भाग गया।

पांचवां राकेश शर्मा आर.के. ट्रेडिंग कंपनी संचालक कोलारस ने कप्तान सिंह पुत्र अमर सिंह यादव निासी इमलावदी तहसील कोलारस से एक पुराना स्काट कंपनी का ट्रेक्टर एक लाख साठ हजार रूपये में लेकर दूसरा ट्रेक्टर तीन लाख चालीस हजार रूपये में फाईनेंश कराया था। राकेश शर्मा द्वारा धोखाधडी कर मुझे बिना बताये मेरी फाइनेंस की राशि तीन लाख चालीस हजार रूपये निकालवाई गई है। 
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