शिवपुरी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकाें की स्थानांतरण नीति जारी कर दी। इसके तहत 24 जून से 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। ट्रांसफर की यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पांच प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। जिले में शिक्षा विभाग के करीब 8500 शिक्षक हैं। इस तरह करीब 425 शिक्षकाें के तबादले हाे सकते हैं।
इसके अलावा शिक्षा विभाग में बाबू ओर चपरासी के पद पर आफलाइन तबादले हाेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण 5 जुलाई तक हो सकेंगे और आफलाइन हाेंगे। इसके लिए कर्मचारियों ने जहां विभाग प्रमुखों को आवेदन देने शुरु कर दिए है। वहीं प्रभारी मंत्री के पास आए आवेदनों के प्रस्ताव भी आने लेगे हैं।
मालूम हाे कि जिन विभागाें में दाे साै तक कर्मचारी हैं, उनमें बीस प्रतिशत तक तबादले हाेंगे ओर जिनमें दाे साै से लेकर दाे हजार तक हैं, उनमें दस प्रतिशत तक तबादले हाेंगे। जिस विभाग में दाे हजार से अधिक कर्मचारी हैं, उनमें सिर्फ पांच प्रतिशत ही तबादले होंगे।
स्वास्थ्य विभाग-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए एल शर्मा की माने तो विभाग के पास स्थानांतरण प्रस्ताव आना शुरु हो गए है। अभी सूची तैयार हो रही है इस वजह से संख्या का अनुमान नहीं है। विभाग में तकरीबन 2500 कर्मचारी हैं और इनमें से 5 फीसदी के ही स्थानांतरण होंगे।
पंचायत विभाग-जिले में पंचायत विभाग के अंतर्गत सचिवों के स्थानांतरण का मामला इसमें आता है। जिला पंचायत सीईओ एच पी वर्मा की माने तो 565 पंचायत सचिव हैं। जिनमें से निर्धारित प्रकिया के तहत ही स्थानांतरण होंगे। कुछ प्रस्ताव हमें प्रभारी मंत्री जी से भी मिले हैं।
महिला बाल विकास विभाग-इस विभाग के अंतर्गत तकरीबन 100 कर्मचारियों की पदस्थापना है। जो इस स्थानांरण प्रक्रिया में आते है। महिला बाल विकास विभाग के विभाग प्रमुख देवेंद्र की मानें तो अभी इस संबंध में कोई प्रस्ताव कर्मचारियों का आया नहीं है। पर जो भी स्थानांतरण की नीति है। उसके तहत प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
पीएचई-पीएचई के ईई एस एल बाथम का कहना है कि स्थानांतरण नीति तो सब विभागों के लिए बनी है। हमारे विभाग के क्या नियम हैं पता नहीं। अभी कोई प्रस्ताव हमारे पास कर्मचारियों का नहीं आया। जो नीति होगी उसी अनुसार हम प्रस्ताव देंगे।
शिक्षा विभाग में प्रक्रिया
प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की संख्या का निर्धारण बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं शासन द्वारा जारी निर्देश पद संरचना अनुसार होगा। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पद संरचना शासन के आदेश दिनांक 11 मार्च 2013 के अनुसार रहेगी। जिन विद्यालयों में संख्या मान से अथवा विषय मान से निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत होंगे, ऐसे अतिशेष शिक्षकों को स्थानांतरण नीति अनुसार शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा।
