एक्सरे ललित मुदगल शिवपुरी। शिवपुरी शहर के पुराने बस स्टेंड के सामने स्थित होटल राज पैलेस का वर्तमान समय में 5वीं मंजिल का निर्माण चल रहा है। नगर पालिका शिवपुरी ने इस निर्माण को लेकर एसडीएम शिवपुरी प्रभारी नगर पालिका सीएमओ ने नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में उल्लेख था कि निर्माण संबंधित सभी दस्तावेज 4 दिवस के अंदर नगर पालिका में पेश किए जाएं,नहीं तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाऐगी।
होटल पर इस नोटिस को देने पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारी को होटल संचालक ने भगा दिया और नोटिस लेने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि इस होटल संचालक ने जो निर्माण संबंधित अनुज्ञा है उससे 300 % का अधिक निर्माण कार्य करा लिया है।
जानकारी के अनुसार सुर्खियों में रहने वाले होटल राज पैलेस का प्लाट साईज 169.91 वर्ग मीटर (लगभग 1800 फुट) है। नगर पालिका में इस निर्माण के टीएनसीपी के नक्शे पर गौर करे तो होटल संचालक ने निर्माण स्वीकृति से 300 %से अधिक का निर्माण कर लिया है। इस प्लॉट की स्वीकृति में प्लांट पर तलघर के निर्माण की अनुज्ञा है वह भी 84.42 वर्ग मीटर है जो कि प्लॉट साइज के आधा है। इस प्लांट पर 900 वर्ग फुट पर तलघर का निर्माण होना था,लेकिन सेठजी ने तलघर से पार्किंग का सिस्टम हटाते हुए पूरे तलघर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।
वही इस अनुज्ञा में ग्राउंड फ्लोर की 84.42 वर्ग मीटर की कॉर्मशियल की परमिशन दी गई है,बाकी एरिया ओपन छोडना था लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर प्लाट साईस ही अधिक 172 मीटर पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। इसी प्रकार फस्ट फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर की तरह की परमिशन है लेकिन प्रथम मंजिल पर भी प्लाट साईज से अधिक का निर्माण किया गया है। वही दूसरी मंजिल की बात करे तो मात्र 34 मीटर की परमिशन इस अनुज्ञा मे दी गई हे वही भी रेसीडेंस की परमिशन है। लेकिन होटल के मालिक ने दूसरी मंजिल पर पूरा निर्माण कर लिया और व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है इसके बाद दो मंजिल का निर्माण इस अनुज्ञा के विपरीत किया गया है। जो की पूर्ण रूप से अवैध है।
इस अनुज्ञा में भवन की ऊंचाई मात्र 12 मीटर की परमिशन है लेकिन वर्तमान समय में भवन की ऊंचाई 2 मंजिल अधिक बनाने से 18 मीटर तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में लिखे तो होटल राज पैलेस पर अनुमति से 300 प्रतिशत अधिक का निर्माण कर लिया है।
गंभीर लापरवाही। इस अनुज्ञा मे तलघर का निर्माण होना है लेकिन उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए होना है लेकिन तलघर मे कमरे बना दिए गए है। होटल संचालक ने कुल मिलाकर पूरा का पूरा अवैध निर्माण कर लिया है वही नगर पालिका के कर्मचारी से नोटिस लेने से मना कर दिया है। अब देखते है कि प्रशासन पर होटल संचालक पर कितना जोर चलता है नगर पालिका में प्रभारी के रूप में SDM शिवपुरी इस मामले को किस प्रकार से संज्ञान में लेते है। इस अवैध भवन पर कार्यवाही करना एसडीएम शिवपुरी का अब पहला टॉस्क होगा,देखते है वह इस टास्क में कितने खरे उतरते हैं।
होटल पर इस नोटिस को देने पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारी को होटल संचालक ने भगा दिया और नोटिस लेने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि इस होटल संचालक ने जो निर्माण संबंधित अनुज्ञा है उससे 300 % का अधिक निर्माण कार्य करा लिया है।
जानकारी के अनुसार सुर्खियों में रहने वाले होटल राज पैलेस का प्लाट साईज 169.91 वर्ग मीटर (लगभग 1800 फुट) है। नगर पालिका में इस निर्माण के टीएनसीपी के नक्शे पर गौर करे तो होटल संचालक ने निर्माण स्वीकृति से 300 %से अधिक का निर्माण कर लिया है। इस प्लॉट की स्वीकृति में प्लांट पर तलघर के निर्माण की अनुज्ञा है वह भी 84.42 वर्ग मीटर है जो कि प्लॉट साइज के आधा है। इस प्लांट पर 900 वर्ग फुट पर तलघर का निर्माण होना था,लेकिन सेठजी ने तलघर से पार्किंग का सिस्टम हटाते हुए पूरे तलघर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।
वही इस अनुज्ञा में ग्राउंड फ्लोर की 84.42 वर्ग मीटर की कॉर्मशियल की परमिशन दी गई है,बाकी एरिया ओपन छोडना था लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर प्लाट साईस ही अधिक 172 मीटर पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। इसी प्रकार फस्ट फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर की तरह की परमिशन है लेकिन प्रथम मंजिल पर भी प्लाट साईज से अधिक का निर्माण किया गया है। वही दूसरी मंजिल की बात करे तो मात्र 34 मीटर की परमिशन इस अनुज्ञा मे दी गई हे वही भी रेसीडेंस की परमिशन है। लेकिन होटल के मालिक ने दूसरी मंजिल पर पूरा निर्माण कर लिया और व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है इसके बाद दो मंजिल का निर्माण इस अनुज्ञा के विपरीत किया गया है। जो की पूर्ण रूप से अवैध है।
इस अनुज्ञा में भवन की ऊंचाई मात्र 12 मीटर की परमिशन है लेकिन वर्तमान समय में भवन की ऊंचाई 2 मंजिल अधिक बनाने से 18 मीटर तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में लिखे तो होटल राज पैलेस पर अनुमति से 300 प्रतिशत अधिक का निर्माण कर लिया है।
गंभीर लापरवाही। इस अनुज्ञा मे तलघर का निर्माण होना है लेकिन उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए होना है लेकिन तलघर मे कमरे बना दिए गए है। होटल संचालक ने कुल मिलाकर पूरा का पूरा अवैध निर्माण कर लिया है वही नगर पालिका के कर्मचारी से नोटिस लेने से मना कर दिया है। अब देखते है कि प्रशासन पर होटल संचालक पर कितना जोर चलता है नगर पालिका में प्रभारी के रूप में SDM शिवपुरी इस मामले को किस प्रकार से संज्ञान में लेते है। इस अवैध भवन पर कार्यवाही करना एसडीएम शिवपुरी का अब पहला टॉस्क होगा,देखते है वह इस टास्क में कितने खरे उतरते हैं।