हाईकोर्ट ने किए शिवपुरी के सीवर प्रोजेक्ट को 9.28 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी शहर का सीवर प्रोजेक्ट लोगो के लिए मुसीबत बन चुका है। सीवर प्रोजेक्ट कितना सफल होगा यह तो समय ही बता सकता है,इधर रामसर साइट को लेकर सांख्य सागर झील की जलकुंभी को लेकर हाईकोर्ट मे में याचिका दायर की जा चुकी है।
 
जलकुंभी लगातार बढ़ने के लिए शिवपुरी शहर का सीवेज बड़ी समस्या है। याचिका की सुनवाई में मंगलवार को हाईकोर्ट ने सीवर प्रोजेक्ट का अधूरा काम पूरा कराने सरकार को निर्देश जारी किए हैं। जांच कराकर 9.28 करोड़ रु. पीएचई या फिर नगर पालिका शिवपुरी को जारी करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक शिवपुरी की सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है। सांख्य सागर (चांदपाठा) झील की जलकुंभी को लेकर हाईकोर्ट ग्वालियर में याचिका दायर है। याचिका में 5 अगस्त को सुनवाई हुई। पीएचई और जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर, टाइगर रिजर्व शिवपुरी से सीसीएफ की जगह रेंजर वृंदावन यादव, नगर पालिका शिवपुरी से एई सचिन चौहान उपस्थित हुए। सांख्य सागर झील की जलकुंभी फैलने का बड़ा कारण शहर के नालों से बहने वाला सीवेज है। झील संरक्षण के लिए सीवर प्रोजेक्ट का काम तो कराया है। लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह मामले की जांच करे और 9.28 करोड़ रु. या जरूरी राशि तत्काल पीएचई या नगर पालिका शिवपुरी को जारी करे। ताकि अधूरा काम जल्द पूरा कराया जा सके। याचिका में अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 को होगी।

पीएचई ने कहा-घरेलू कनेक्शन व ट्रंक लाइन जोड़ने 9.28 करोड़ रुपए की जरूरत
पीएचई चीफ इंजीनियर ने कोर्ट को बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक मुख्य ट्रक लाइन का काम हो गया है। लेकिन घरेलू कनेक्शन और कुछ जगहों पर ट्रंक लाइन को आपस में जोड़ना है। इसके लिए 9.28 करोड़ रु. की जरूरत है। यदि राज्य सरकार यह राशि देती है तो मुख्य ट्रंक लाइन से घरेलू कनेक्शन और पाइपों को मुख्य ट्रंक लाइन से जोड़ दिया जाएगा। इससे सीवेज को एसटीपी तक ले जाने में सुविधा होगी। प्रस्ताव शासन को पहले ही भेजा जा चुका है।