शिवपुरी। शिवपुरी के पोषण आहार संयंत्र (टीएचआर प्लांट) की मुख्य कार्यपालन अधिकारी युक्ति शर्मा को लेकर विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न पूछा गया है। युक्ति शर्मा ने जब से टीएचआर प्लांट शिवपुरी के सीईओ के पद पर पदस्थ हुई है जब से उनका कार्यकाल विवादों में रहा है। प्लांट में पदस्थ महिला कर्मचारी एक एक कर बहार निकाल दी गई। महिलाए उनके खिलाफ धरने पर बैठ चुकी है। वही टीएचआर प्लांट के पूर्व अध्यक्ष को भी नियम के विरूद्ध पद से हटा दिया। पद से हटाने की शिकायत को कलेक्टर शिवपुरी सिद्ध कर चुके है लेकिन युक्ति शर्मा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
शिवपुरी की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के जिंदा सबूत सहित महिला कर्मचारियों के शोषण की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित शिवपुरी विधायक तक शिकायतें हो चुकी है लेकिन युक्ति शर्मा की कार्यप्रणाली पर फर्क नही आया है। अब मामला शिकायतों के बाद विधानसभा की चौखट तक पहुच गया है।
शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा 24 के कांग्रेस के विधायक कैलाश कुशवाह ने विधानसभा में अपने प्रश्न क्रमांक 43016 के माध्यम से शिवपुरी शहर के पोषण आहार संयंत्र की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्रीमती युक्ति शर्मा के कार्यकाल (1 जनवरी 2024 से 30 जून 2025) के दौरान उन पर लगे आरोपों और उनकी पद योग्यता को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री से विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
(क) शिकायतों और उनकी जांच का विवरण
प्रश्न में श्रीमती युक्ति शर्मा के विरुद्ध 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक प्राप्त शिकायतों का विस्तृत विवरण मांगा गया है, जिसमें शामिल हैं:
शिकायतों का प्रकार: कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुईं।
शिकायतकर्ता: शिकायतें किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा की गईं।
शिकायत का स्थान और समय: शिकायतें कहाँ और कब-कब दर्ज की गईं।
जांच का विवरण: शिकायतों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई।
पत्राचार और प्रतिवेदन: शिकायतों के संबंध में शासन-प्रशासन द्वारा किए गए पत्राचार की प्रतियां, साथ ही शिकायतें और शिकायतवार जांच प्रतिवेदन की प्रतियां संलग्न कर जानकारी देने की मांग की गई है।
(ख) कलेक्टर शिवपुरी के पत्र पर हुई कार्रवाई
प्रश्न में कलेक्टर जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 308/स्था/6-2/2025 दिनांक 25 मार्च 2025 का उल्लेख किया गया है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल को लिखा गया था। इसमें निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है:
अनुशंसाएं: पत्र में उल्लेखित 04 बिंदुओं में क्या-क्या अनुशंसाएं की गई थीं।
शासन स्तर पर कार्यवाही: उन अनुशंसाओं पर शासन स्तर से क्या-क्या कार्यवाही की गई।
पत्र और कार्यवाही की प्रति: उक्त पत्र और की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न कर जानकारी देने की मांग की गई है।
कार्यवाही न होने का कारण: यदि उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसका कारण भी स्पष्ट करने को कहा गया है।
(ग) टीएचआर प्लांट सीईओ पद की योग्यता और नियुक्ति
टीएचआर (टेक होम राशन) प्लांट, शिवपुरी के सीईओ पद की योग्यता और श्रीमती युक्ति शर्मा की इस पद पर नियुक्ति को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं:
पद की योग्यता: टीएचआर प्लांट शिवपुरी के सीईओ पद की योग्यता क्या है, और नियम की प्रति संलग्न कर बताने को कहा गया है।
न्यूनतम योग्यता मानदंड: क्या नियमानुसार टीएचआर प्लांट शिवपुरी का सीईओ बनने के लिए अधिकारी का द्वितीय श्रेणी अधिकारी होना और न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है।
श्रीमती युक्ति शर्मा की योग्यता: यदि उपरोक्त योग्यताएं अनिवार्य हैं, तो क्या श्रीमती युक्ति शर्मा सीईओ टीएचआर प्लांट शिवपुरी वर्णित योग्यता रखती हैं।
नियुक्ति का आधार: यदि वे योग्यता नहीं रखती हैं, तो इस पद पर उनकी नियुक्ति क्यों और कैसे, तथा किसके आदेश पर की गई, इसकी विस्तृत जानकारी देने की मांग की गई है।
यह है युक्ति शर्मा के सिद्ध घोटाले,मंत्रालय बचा रहा हैं
जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज से सामान ले जाना: जब युक्ति शर्मा जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन की सीईओ थीं और उनका शिवपुरी में ट्रांसफर हुआ, तो आरोप है कि वे अपने साथ कार्यालय का कंप्यूटर, प्रिंटर, बेड, गद्दा और इंडक्शन कुकर भी ले गईं। जनपद पंचायत ने 4 अक्टूबर 2024 और 3 मार्च 2025 को पत्र लिखकर सामान लौटाने को कहा, तो युक्ति शर्मा ने जवाब में बेड के बिल की मांग की, जबकि कर्मचारियों का कहना है कि बेड कुछ सचिवों ने पैसे मिलाकर बच्ची के आराम के लिए खरीदा था। कंप्यूटर उपकरणों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मामला जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में आया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा सीईओ वृंदावन मीणा ने थाना प्रभारी औबेदुल्लागंज को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है।
स्वच्छ भारत मिशन में ₹11.80 लाख का घोटाला: जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज में युक्ति शर्मा पर 13 फरवरी 2024 से 27 सितंबर 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ₹11,80,580 (ग्यारह लाख अस्सी हजार पांच सौ अस्सी रुपये) का PFMS पोर्टल से भुगतान करने का आरोप है। आरोप है कि यह भुगतान जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज के अंतर्गत न होकर अन्य जनपद पंचायतों जैसे गैरतगंज, बेगमगंज, सीहोर और विदिशा के IFSC कोड्स से प्रदर्शित हुआ। बैंक शाखाओं से मिली जानकारी के अनुसार, 95 हितग्राही जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज क्षेत्र से बाहर के थे, जिनमें विदिशा, सीहोर, रायसेन, गैरतगंज, गौहरगंज, बरेली, भोपाल, बैरसिया, सर्रा, सुल्तानपुर और बेगमगंज के हितग्राही शामिल हैं। इस संबंध में भी सीईओ के खिलाफ जांच चल रही है।