शिवपुरी। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के बैराड़ नगर में स्थित प्राइवेट लॉर्ड लखेश्वर स्कूल की मान्यता पर तलवार लटक रही है। स्कूल की मान्यता शिक्षा सत्र 2024-2025 तक थी इस वर्ष के शिक्षा साल के लिए इस स्कूल की मान्यता को "रिन्यूअल"नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर बने प्राइवेट लॉर्ड लखेश्वर स्कूल को नगर परिषद ने एनओसी जारी नहीं की है। इस कारण इस स्कूल की मान्यता पर तलवार लटक रही है।
इस एनओसी वाले प्रकरण को ज्वाइंट डायरेक्टर ग्वालियर ने भी प्रथम अपील निरस्त कर दी है। अब भोपाल में आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की है, लेकिन मामला भवन एनआरसी पर अटका हुआ है। स्कूल की मान्यता जारी नहीं रह पाने से करीब 1200 छात्र-छात्राओं के भविष्य से नवीनीकरण निरस्त होता नजर आ रहा है।
जानकारी के मुताबिक बैराड़ नगर में पटवारी हल्का कालामढ़ के सरकारी सर्वे नंबर 872 में निजी लॉर्ड लखेश्वर स्कूल सालों से संचालित है। स्कूल की मान्यता शिक्षण सत्र 2024-25 तक के लिए थी जो मार्च 2025 में खत्म हो गई है। स्कूल प्रबंधन ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, लेकिन आवेदन के साथ किरायानामा व स्कूल के नाम से संबंधित जमीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। नतीजा संयुक्त संचालक ग्वालियर ने मान्यता नवीनीकरण आवेदन निरस्त कर दिया है। आवेदन निरस्त होने पर स्कूल प्रबंधन ने आयुक्त भोपाल के समक्ष अपील की है, लेकिन मामला नगर परिषद की एनओसी पर आकर अटका हुआ है। सरकारी जमीन में स्कूल भवन है। खसरे में स्कूल संचालक अथवा संस्था का नाम कहीं दर्ज नहीं है।
बैराड़ में लॉर्ड लखेश्वर स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित हो रहा है। मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद मान्यता नवीनीकरण अपील भी भोपाल स्तर पर लंबित पड़ी है। इधर स्कूल संचालित है। खुद स्कूल प्रबंधन का दावा है कि उनके यहां 1200 बच्चे दर्ज हैं। ऐसे में बच्चों के अभिभावकों की चिंताएं बढ़ रही हैं।
175 बीघा का रकबा, खेल मैदान की 5 बीघा जमीन भी गायब
बैराड़ के कालामढ़ हल्के में सर्वे नंबर 872 की करीब 175 बीघा जमीन है। उक्त खसरे में से सर्वे नंबर 872/4/1 रकबा 1 हेक्टेयर खेल मैदान के लिए आवंटित है, लेकिन मौके पर पांच बीघा का खेल मैदान भी गायब है। वहीं सर्वे नंबर 872/4/2 रकबा 0.05 हेक्टेयर राजीव गांधी स्कूल के लिए आवंटित है, लेकिन इस नाम से स्कूल का मौके पर कोई अता-पता नहीं है।
लखेश्वर हासे स्कूल बैराड़ रिकार्ड ही प्रस्तुत नहीं कर रहे
हमारी नगरीय सीमा में जिस जमीन पर प्राइवेट स्कूल संचालित है, वह जमीन सरकार है। स्कूल संचालक जमीन से संबंधित रिकार्ड ही प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 8-10 महीने एनओसी के लिए आवेदन आया था। नगर परिषद से हम एनओसी जारी नहीं कर सकते।
बाबूलाल कुशवाह, सीएमओ, नगर परिषद बैराड़
दूसरी जगह एडमिशन कराएंगे
जेडी ग्वालियर की मान्यता निरस्त होने की प्रमुख वजहें-भूमि व भवन के पंजीकृत अभिलेख का अभाव, योग्य प्रशिक्षित शिक्षक की कमी, अग्निशमन प्रमाण पत्र न होना, दिव्यांग शौचालय, शुद्ध पेयजल और मानदंडों का पालन न होना।
स्कूल का नवीनीकरण हो जाएगा
नपा सीएमओ भवन की एनओसी नहीं दे रहे जिससे किरायानामा रिन्यू नहीं हो पा रहा है। संस्था के नाम से किरायानामा साल 2024-25 तक के लिए था। बिना किरायानामा के दूसरे स्कूलों की भी मान्यता जारी हुई है। ज्वाइंट डायरेक्टर के यहां से आवेदन निरस्त होने पर आयुक्त के यहां अपील की है। कमेटी बैठेगी, उसमें मान्यता नवीनीकरण हो जाएगा। - रघुवीर धाकड़, स्कूल संचालक, लॉर्ड
इनका कहना है
दूसरी अपील में भी मान्यता निरस्त होती है तो हम संबंधित स्कूल के बच्चों का दूसरी जगह एडमिशन कराएंगे। मान्यता नवीनीकरण नहीं हुआ है तो निश्चित स्कूल संचालित नहीं होना चाहिए। बिना मान्यता स्कूल संचालित होने पर हम जांच कराएंगे। विधिवत कार्रवाई की जाएगी।-विवेक श्रीवास्तव, प्रभारी डीईओ, शिक्षा विभाग जिला शिवपुरी