शिवपुरी। शिवपुरी शहर की चौधरी एंड संस ग्रुप के संचालक पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा,इस फर्म ने करोडो रूपए के कूटरचित बिल लगाकर सरकारी भुगतान प्राप्त किया है। एफआईआर करने का जिक्र जांच में रिपोर्ट के सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो चुका है। खनिज अधिकारी ने अपनी जांच में स्वीकार किया है कि उक्त फर्म के पास रेत, पत्थर, मुरम, गिट्टी, मिट्टी के उत्खनन और विक्रय की कोई परमिशन नहीं है,फिर भी उक्त फर्म ने इन सभी मटेरियल के बिल लगाकर करोड़ों रुपए के भुगतान प्राप्त किए है।
शिवपुरी शहर मे स्थित चौधरी एण्ड संस पता शिव कालोनी कलेक्टर कोठी के पास यह फर्म कागजो में रेत, पत्थर, मुरम, गिट्टी, मिट्टी की सप्लाई करती है,इस फर्म का जीएसटी नंबर भी जारी हुआ है उक्त फर्म ने संचालक ने ग्राम पंचायतों में करोडो रूपए के रेत, पत्थर, मुरम, गिट्टी, मिट्टी की सप्लाई की थी,और करोडो रूपए के बिल लगाकर सरकारी भुगतान भी प्राप्त किया है।
इस फर्म की शिकायत कर्ता ने शिकायत की थी यह फर्म फैक है जिस स्थान पर इसका पता है वह भी फर्जी है यह फर्म किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करती है और इसके पास धरातल पर किसी भी प्रकार का माल नहीं है और जीएसटी नंबर लेते समय इस मटेरियल का जिक्र किया है उसके उत्खनन और परिवहन और भंडारण की परमिशन फर्म और फर्म के मालिक के पास नहीं है।
इस शिकायत के बाद इस मामले की जांच की गई तो खनिज अधिकारी ने अपनी जांच में लिखा है कि विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन के संबंध में स्थल जांच की गई है, प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैं-फर्म चौधरी एण्ड संस द्वारा अवैध रूप से से रेत, 1 पत्थर, मुरम, गिट्टी, मिट्टी का उत्खनन करवाकर वेचना और खनिज पदार्थ बेचने के लिए कोई अनुमति नहीं होना लेख किया गया हैं।
स्थल जांच में उक्त स्थान पर कोई भी व्यक्ति रेत, पत्थर, मुरम, गिट्टी, मिट्टी का विक्रय करता हुआ नहीं पाया गया, स्थल पर रेत, पत्थर, मुरम, गिट्टी, मिट्टी आदि खनिज पदार्थ रखे होना भी नहीं पाया गया। स्थानीय लोगों से चौधरी एण्ड संस ग्रुप के नाम से खनिज रेत, पत्थर आदि किसी के भी द्वारा विक्रय किये जाने के संबंध में पूछताछ की गई स्थानीय लोगों द्वारा इस बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की गई हैं।
फर्म के द्वारा रेत, सीमेंट बोरी का विक्रय किया जाना दर्शित हो रहा है। इस बिल को ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत कर ग्राम पंचायतों से भुगतान प्राप्त किया जाना भी परिलक्षित हो रहा है।
यह कि फर्म चौधरी एण्ड संस ग्रुप के नाम से कहीं भी अवैध उत्खनन किया जाना एवं अवैध खनिज भण्डारण/विक्रय किया जाना नहीं पाया गया हैं। अतः विषयांकित संबंध में खनिज नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति नहीं पाई गई हैं, संदर्भित आवेदन पत्र के आवेदक अनिल कुशवाह को विंदु क्रमांक 3 अनुसार कूटरचित बिलों के संबंध में आपराधिक प्रकरण (एफआईआर) दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।