शिवपुरी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र शिवपुरी शहर के सहायक यंत्री मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय प्रांगण शिवपुरी में 10 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्री लिटिगेशन तथा न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्नानुसार छूट दी जा रही है।
प्री लिटिगेशन स्तर पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
लिटिगेशन स्तर पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एव 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
यह योजना निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू रहेगी। योजना का लाभ आवेदन को शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ही प्राप्त होगा। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपरोक्त श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि 10 मई को जिला न्यायालय प्रांगण शिवपुरी में उपस्थित होकर इस योजना का लाभ प्राप्त करें।