ST BENEDICT SCHOOL SHIVPURI में छात्रा को दी गई थी जातिसूचक गालिया, स्कूल संचालक फादर CWC के सामने पेश

Bhopal Samachar

शिवपुरी। आरटीई के तहत एडमिशन वाली स्टूडेंट से फीस वसूलने के प्रयास और एसटी की छात्रा के खिलाफ अभद्रता और जातिसूचक गालियां देने के आरोप झेल रहे सेंट बेनिडिक्ट्स स्कूल के प्रिसिंपल बीते रोज अपना पक्ष रखने सीडब्ल्यूसी के ऑफिस पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। फादर जार्ज ने मीडिया से कहा जो भी विवाद था वह सुलट गया है वही सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष डॉ सुषमा पांडे ने कहा कि फादर ने बयान दर्ज कराने आए थे,मामले का भी निराकरण नहीं हुआ है। आरटीई की फीस वसूलने और एसटी की नाबालिग स्टूडेंट के साथ अभद्रता और जातिसूचक गालियां देने की शिकायत आई थी।

यह था मामला
जानकारी के अनुसार कमलागंज निवासी अनामिका (परिवर्तित नाम) सेंट बेनेडिक्ट्स स्कूल में कक्षा सात में अध्ययनरत है। छात्रा का दाखिला शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में हुआ था और वह नर्सरी से उक्त स्कूल में अध्ययनरत है।  छात्रा ने इस साल कक्षा सात की परीक्षा दी और अच्छे अंक हासिल कर टॉप-5 विद्यार्थियों में जगह भी बनाई। छात्रा के अनुसार जब वह परीक्षा परिणाम लेने के लिए स्कूल पहुंची तो उसे फादर जार्ज सहित एक शिक्षिका ने परीक्षा परिणाम देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उसका एडमिशन आरटीई के तहत स्कूल में नहीं हुआ है।

ऐसे में उसे कक्षा 6 व कक्षा-7 की स्कूल फीस जमा करानी पड़ेगी तभी उसे उसका परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। छात्रा के पिता के अनुसार स्कूल प्रबंधन 38 हजार रुपये की रसीद उसे थमा कर यह पैसा जमा कराने की बात कही। छात्रा ने बाल कल्याण समिति को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और स्कूल प्रबंधन पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है।

सीडब्ल्यूसी ने जारी किया था इस मामले को लेकर पत्र

बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर सीडब्ल्यूसी ने एक पत्र एसपी ऑफिस को भेजा था। इस पत्र के अनुसार लिखा गया कि स्टूडेंट का एडमिशन आरटीई के तहत हुआ है,बालिका से फीस मांगी और जातिसूचक गालियों का प्रयोग और अभद्रता की गई है,उक्त बातें बालिका ने अपनी शिकायत और न्यायपीठ की काउंसलिंग दौरान बताई है इस स्थिति में किशोर न्याय (बालको के देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 एवं एससी एसटी एक्ट एवं बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17(1) के तहत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है और इसे धारा 17(2) के तहत दंडनीय बनता है। इसलिए आपसे अनुरोध है बालिका के दिए गए आवेदन के संदर्भ में न्यायोचित कार्रवाई करे।

फादर जॉर्ज पहुंचे सीडब्ल्यूसी में अपने बयान दर्ज कराने

सोमवार की दोपहर सेंट बेनिडिक्ट्स स्कूल के प्रिसिंपल फादर जार्ज अपने इस मामले को लेकर बयान दर्ज कराने सीडब्ल्यूसी ऑफिस पहुंचे थे,जहाँ उन्होने इस मामले को लेकर अपना पक्ष दर्ज कराया। इस मामले को लेकर फादर जार्ज ने मीडिया से कहा कि हमने अपना पक्ष रख दिया है,मामला सुलट गया है।

इनका कहना है
फादर जार्ज ने अपना पक्ष रखा है,फादर ने कहा था कि फीस हमने मांगी थी हम से गलती हुई है,हमने स्टूडेंट के साथ कोई अभ्रदता नहीं की है,आज पीड़ित पक्ष को बुलाया जाऐगा और बयान लिए जाऐगें
डॉ सुषमा पांडे,सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष शिवपुरी