SHIVPURI NEWS - नरेन्द्र नगर में घर में घुसकर लूटपाट करने वाले बदमाशों को 10-10 साल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष लूट-डकैती न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने घर में घुसकर परिजन से मारपीट कर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों में से तीन को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एक आरोपी 'की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य न होने से बरी कर दिया। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता बीडी राठौर ने की।

अभियोजन के मुताबिक 16 अक्टूबर 2016 को शहर के फिजिकल थाने की सीमा में आने वाले नरेंद्र नगर में निवास करने वाले सागर उर्फ पीयूष चतुर्वेदी एक बजे खाना खाकर वह अपनी मां श्रीमती दुर्गा देवी के पास जाकर सो गया। सागर की वाईफ सारिका और बेटी वृंदा दूसरे कमरे में सो रहे थे। और सागर के बडे भाई संजय घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सो रहे थे। सागर की लगभग ढाई बजे अचानक से नींद खुली और वह बाथरूम जाने को कमरे से निकला तो उसने देखा कि उसके बेडरूम का दरवाजा आधा खुला है उसमे सागर की पत्नी और बेटी सो रही थी।

सागर ने बेडरूम में बनी खिडकी पर्दा उठाकर देखा तो अंदर दो बदमाश उसके बेड के पास खडे थे,एक बदमाश ने उसकी पत्नी के सिर पर कट्टा अडा रखा था और वह कह रहा था कि जितने गहने तुमने पहन रखे है वह उतार कर दे दो और घर में रखे सारे गहने भी दो,पत्नी ने अपने पहने हुए गहने उसे दे दिए,लेकिन पत्नी ने हाथापाई कर कट्टा छीना लिया लेकिन दूसरे बदमाश ने पत्नी में रोड मारी और उसके बाल पकडकर जमीन पर पटक दिया।

इसी बीच सागर भी आकर बदमाशों से भिड़ गया। बड़े भाई संजय ऊपर वाली मंजिल के कमरे में सो रहे थे आवाज सुनकर वह भी चिल्लाते हुए नीचे उतरे तो एक बदमाश जो चौक में खडा था वह उनको रोकने के लिए जीना पर चढा,लेकिन संजय ने बदमाश में लात मारी तो वह गिर पडा,लेकिन संजय भी अनबैलेंस होकर जीने से गिर गए।

इतना होने के बाद तेज आवाजे घर में आने लगी तो पड़ोसी त्रिपाठी जी भी जाग गए और वह घर में घुसने के लिए बड़े तो उन्होने देखा कि एक बदमाश घर के बहार खडा है वह उनको देखकर भाग गया। त्रिपाठी जी अंदर आए तो हम सबने मिलकर एक बदमाश को पकड लिया,लेकिन उसने कट्टे से हवाई फायर कर दिया,और छूट कर भाग खड़ा हुआ । इस  मामले में
फिजिकल थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर लूट डकैती का केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी।

पुलिस की पड़ताल में आरोपियों की पहचान महेन्द्र उर्फ एमपी उर्फ यदुनाथ सिंह तोमर निवासी पोरसा मुरैना, ललित राठौर, टिंकल उर्फ मनीष पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी छत्री कॉलोनी शिवपुरी, मनीष पुत्र रामदत्त शर्मा निवासी अंबाह व बल्ले उर्फ प्रमोद शर्मा निवासी पोरसा मुरैना के रूप में हुई। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी बल्ले उर्फ प्रमोद क शर्मा की मौत हो गई, जबकि ललित राठौर को कोर्ट ने बरी कर दिया। शेष तीन आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।
G-W2F7VGPV5M