SHIVPURI NEWS - शिक्षक वृंदावन शर्मा आत्महत्या कांड का पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तत्कालीन DEO सहित तीन आरोपियों को नोटिस जारी

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी जिले के शिक्षा विभाग का बहुचर्चित प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिक्षक स्व:श्री वृंदावन शर्मा के आत्महत्या काण्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में स्व:शर्मा की धर्मपत्नी सुमन शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पति के केस को रीओपन कराने लिए स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की थी,माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर इस एसएलपी के सुनवाई के दौरान इस केस में आरोपी बनाए गए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सहित 3 लोगो को नोटिस जारी किए गए है।

जैसा कि विदित है कि बीते जून 2020 को शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शिवपुरी में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 शिक्षक वृंदावन शर्मा ने बांकडे मंदिर के पास जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतक ने 6 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। जिसमें शिक्षा विभाग के तत्कालीन डीईओ अजय कटियार, बाबू सचिन अग्रवाल, प्रशांत गुप्ता और महेन्द्र सेंगर पर आत्महत्या उत्प्रेरक का आरोप लगाते हुए एक सुसाइड नोट छोडा था।

इस मामले में शिक्षक के द्वारा छोडे गए इस सुसाइड नोट को पुलिस ने राइटिंग मिलाने इस नोट को भोपाल भेजा था,लंबी जांच उपरांत देहात थाना पुलिस ने डीइओ अजय कटियार सहित बाबू सचिन अग्रवाल, प्रशांत गुप्ता को आरोपी बनाया गया था,छोडे गए सुसाइड नोट में उल्लेख था कि आरोपी ने शिक्षक से रिश्वत में 5 लाख रुपए की मांग रहे थे और प्रताड़ित कर रहे है इसी प्रताडना से तंग आकर शिक्षक ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया था। इस मामले में जिसमे आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भी भेजा गया था ।

आगे इस मामले की सुनवाई में ग्वालियर हाईकोर्ट ने तीनो आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कर दिया था। मृतक की पत्नी श्रीमती सुमन शर्मा द्वारा अपने अभिवक्ता adv रोहित दुबे के सहयोग से माननीय न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर की गई जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश को सुमन शर्मा द्वारा दी गई चुनौती को स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) स्वीकार कर आरोपियों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं ।

एडवोकेट श्री रोहित दुबे के द्वारा बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर वृंदावन शर्मा आत्महत्या कांड में विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर इस मामले में बनाए गए तीनों आरोपी अजय कटियार,सचिन अग्रवाल एवं प्रशांत गुप्ता के विरुद्ध नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए है, एवं श्रीमती सुमन शर्मा के द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन को स्वीकार किया गया है। जिससे कि फरियादी के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद प्रबल हो गई हैं।

स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) यानी विशेष अनुमति याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उपलब्ध एक उपाय है। इसके तहत, पीड़ित पक्ष को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश या फैसले के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत में सुनवाई की विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।