SHIVPURI NEWS - नाबालिग का छत पर बलात्कार,न्यायालय ने सुनाई शेर सिंह को 10 साल की कैद

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में नाबालिग के बलात्कार के आरोपी शेर सिंह उर्फ टुंडा को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील भदौरिया द्वारा की गई।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2020 को पीड़िता अपने छत पर सो रही थी। तभी घर की छत पर रात 11 बजे के करीब आरोपी शेर सिंह, सुरेन्द्र आ गए, और सुरेंद्र ने पीड़िता का मुंह दबाए रखा और शेर सिंह ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बुरा काम (बलात्कार) किया। जिसमें पॉक्सो एक्ट दर्ज हुआ।

न्यायालय ने आरोपी शेर सिंह उर्फ टुंडा को भादवि की धारा 376, लैंगिग अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। सह आरोपी सुरेन्द्र परिहार को दोषमुक्त किया गया।