SHIVPURI NEWS - मकान को लेकर विवाद, बडे भाई ओर भतीजे ने कर दी छोटे भाई की हत्या:आजीवन कारावास

Bhopal Samachar
पिछोर। न्यायालय आरएम भगवती अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर जिला शिवपुरी ने सोमवार को छोटे भाई की हत्या के जुर्म में दोष सिद्ध होने पर बड़े भाई परमानंद लोधी व भतीजे केशव सिंह लोधी को आजीवन कैद व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। वहीं हत्या के प्रकरण में दो और भतीजे फरार चल रहे हैं। कोर्ट ने अभी दो लोगों को सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार फरियादिया अंजना 11 नवंबर 2019 की सुबह 9 बजे अपने पति हरनारायण लोधी के साथ घर के अंदर बैठी थी। जेठ परमानंद व उसके बेटे केशव, पर्वत व जगदेव गालियां देते हुए आए। मकान बनाने को लेकर विरोध कर रहे थे।

गालियां देने से रोका तो चारों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में घायल हरनारायण लोधी की जिला अस्पताल शिवपुरी में इलाज के दौरान मौत हो गई।

पिछोर थाना पुलिस ने पिता व तीनों बेटों पर हत्या व अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। पिछोर कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर परमानंद (60) पुत्र मोहनलाल
लोधी और केशव सिंह (18) पुत्र परमानंद लोधी निवासी ग्राम पनिहारी को भादंसं की धारा 449, 302/34, 326/34, 506 बी के तहत दोषी पाया है।

धारा 449 में 10 साल का सश्रम कारावास व 2 हजार का जुर्माना, धारा 302/34 में आजीवन कारावास व 5 हजार रु. का अर्थदंड, धारा 326/34 में 10 साल का सश्रम कारावास व 2 हजार रु. जुर्माना, धारा 506 बी में 2 साल का सश्रम कारावास व 500 रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं जगदेश पुत्र परमानंद और पर्वत सिंह पुत्र परमानंद लोधी फरार हैं। कोर्ट ने परमानंद व केशव के खिलाफ फैसला सुनाया है।