SHIVPURI NEWS- हत्या के मामले में तीन आरोपियो को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Bhopal Samachar
पिछोर। पिछोर अपर सत्र न्यायालय पिछोर ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने दो साल पहले परमाल आदिवासी की हत्या कर दी थी।

अभियोजन के अनुसार मानसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके अनुसार 17 अक्टूबर 2021 की रात 10 बजे घर पर था। तभी उसे झगड़े की आवाज आई तो देखा कि फरियादी के नाती परमाल आदिवासी की आरोपित गोवन, उसका साला प्राण सिंह व प्राण सिंह का लड़का और रामकुमार आदिवासी मारपीट करते हुए गांव से बाहर ले जा रहे हैं।

फरियादी ने रोककर पूछा कि क्यों मार रहे हो तो प्राण सिंह बोला कि उसकी लड़की को अपने घर रखे हैं आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस समय पानी गिर रहा था। अगले दिन सुबह फरियादी शौच करने गया तो देखा कि गांव के बाहर रोड किनारे परमाल की लाश पड़ी थी।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान एक आरोपित किशोर था इसलिए उसे किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने आरोपी गोवन, प्राण सिंह एवं रामकुमार को परमाल की हत्या का दोषी मानकर तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 200-200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।