SHIVPURI NEWS- करैरा के पेट्रोल पंप लूट के काण्ड के 2 आरोपियों को सात सात-साल की सजा, अर्थदंड अलग से

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करैरा।
द्वितीय सत्र न्यायाधीश करैरा डीएल सोनिया ने पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में चार आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार फरियादी बृजेश पुत्र किशोरी लाल गुप्ता ने बताया कि मैं अपने नौकर नारायण जाटव के साथ कलोथरा पेट्रोल पंप से दिनभर की 2 लाख 52 हजार रुपये की सिलक लेकर घर आ रहा था। इसी दौरान हाईवे रोड पर सिल्लारपुर तिराहे के पास एक आरोपी ने सरिया मारा जो मेरे दाहिने आँख के नीचे लगा मैं चोटिल होकर में जमीन पर गिर पड़ा था।

इसी दौरान एक अन्य आरोपी ने रुपये से भरा बैग छीनकर भागने का प्रयास किया और उसने पैसा छीनते समय मेरे ऊपर कट्टा उड़ा दिया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट सहित डकैती अधिनियम की धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान विजय जाटव व अभिषेक जाटव को को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा