SHIVPURI NEWS- शिवपुरी में ट्रांसफर के लिए 15 जून से 18 जून तक एक ही आवेदन आया,600 ट्रांसफर की उम्मीद

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शिवपुरी।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने जिला संवर्ग व राज्य संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जिले के भीतर तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। सरकारी विभागों में पदस्थ स्टाफ संख्या के मान से 600 से अधिक कर्मचारियों के ही तबादले हो सकेंगे। संवर्ग संख्या के आधार पर 20% से 5% कर्मचारियों के स्थानांतरण होना है।

जिले में दूसरी जगह तबादले के इच्छुक कर्मचारी सीधे विभाग प्रमुख को आवेदन दे सकते हैं। लेकिन निर्धारित प्रतिशत के आधार पर तबादले होना है। इस कारण अपने परिचितों के तबादले के लिए जनप्रतिनिधि और भाजपा नेताओं के जरिए आवेदन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि आदेश जारी होने के बाद 15 जून से 18 जून तक सिर्फ एक ही आवेदन आया है। दरअसल शनिवार व रविवार को लगातार दो दिन छुट्टियों की वजह से आवेदन नहीं हो सके। हालांकि सोमवार और मंगलवार को आवेदन आने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि 30 जून तक के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटा है।

कैंसर, किडनी मरीजों के स्थानांतरण के आवेदन हो सकेंगे
स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन कर्मचारियों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले साल के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया हो। ऐसे कर्मचारी जिनके रिटायरमेंट में एक साल या इससे कम समय है, उनका तबादला नहीं हो सकेगा।

पति-पत्नी स्वयं के व्यय पर एक साथ पदस्थापना के लिए आवेदन करते हैं। गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए स्थानांतरण करा सकते हैं। शिकायती जांच में दोष सिद्ध होने पर कर्मचारी को स्थानांतरित किया जा सकेगा। पति या पत्नी, बेटा या बेटी दिव्यांग हैं तो स्वयं के व्यय पर तबादला हो सकता है।

दफ़्तर में ज्यादा स्टाफ, वहां युक्तियुक्त करण से दूसरी जगह तबादले होंगे : ऐसे कार्यालयों में ज्यादा स्टाफ है तो युक्तियुक्तकरण के तहत दूसरी जगह तबादला किया जाएगा। वहीं स्थानांतरण द्वारा खाली पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों की जाएगी।

अनुसूचित क्षेत्रों में 100% खाली पद स्थानांतरण से भरे जाएगे। तीन साल की सेवा पूरी करने पर ही तबादले होंगे। लेकिन स्थानांतरण उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम में किए जाएंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर्मचारी का तब तक भारमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उनकी जगह दूसरा कर्मचारी पदभार ग्रहण ना कर ले।

प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद अफसर के हस्ताक्षर से तबादले होंगे सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के तहत जिला संवर्ग एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण होना हैं। स्थानांतरण के लिए कर्मचारी सीधे विभाग को ऑफ लाइन आवेदन दे सकते हैं। यह तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद सूची वापस कलेक्टर पर आएगी और फिर कलेक्टर संबंधित विभागों को भेज देंगे।

विभागों से जानकारी मांगी है 30 जून तक तबादले होने हैं, जिसे लेकर विभागों से जानकारी मांगी है। जिन कर्मचारियों को किसी तरह की समस्याएं हैं, उन लोगों के कम आवेदन आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही विभागों द्वारा कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।