MOBILE के लिए पिता की हत्या करने वाले को आजीवन मोबाइल नहीं मिलेगा, पढ़िए कोर्ट ने क्या सजा सुनाई

Bhopal Samachar
शिवपुरी। तीन साल पहले शिवपुरी में एक बेटे ने अपने पिता की शराब के नशे में धारदार हथियार से हत्या कर दी थी इस मामले में आज जिला कोर्ट के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने आरोपी बेटे को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड दंडित किया है। मामले में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की थी। 

मोबाइल के लिए नहीं दिए थे पैसे, उतार दिया था मौत के घाट

अभियोजन के मुताबिक 14 मार्च 2020 को लुधावली में फॉरेस्ट गेट पर 60 साल के एक वृद्ध श्रीलाल बाथम की खून से लथपथ लाश मिली थी। देहात थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे सुरेन्द्र उर्फ सुक्खू बाथम उम्र 32 को पकड़ा था। पुलिस पड़ताल में मृतक के बेटे सुरेन्द्र ने बताया था कि उसने पिता से मोबाइल के लिए पैसे मांगे थे जब पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने शराब के नशे में पिता के सिर में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर चालान पेश किया। मामले में न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पुत्र को उसके पिता की हत्या का दोषी माना और इस कृत्य की निंदा करते हुए उसे आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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