शादी से इंकार किया तो युवती का अपहरण कर हत्या,गोत्र नही मिल रहा था:आजीवन कारावास- karera News

NEWS ROOM
करैरा। गोत्र नहीं मिलने पर पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया तो युवक ने दो साथियों के संग मिलकर लड़की को ना सिर्फ अगवा कर लिया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने शुक्रवार को शक्ति सिंह उर्फ नोटी पुत्र शिवराज सिंह, आरोपी अमर चंद पुत्र बलवान लोधी, खैरू पुत्र जगभान लोधी निवासी ग्राम देहरेटा अब्बल को धारा 364 ए आईपीसी में 10 साल का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 201 आईपीसी में 5 साल का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए का अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की।

अभियोजन के मुताबिक फरियादी अरुण पुत्र दयाराम लोधी निवासी ग्राम बैसोराकलां दिनारा हाल न्यू कॉलोनी करैरा की बेटी पूजा लोधी 20 दिसंबर 2016 की दोपहर 1 बजे सहेली के घर की कहकर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। पूजा का कॉल भी नहीं लग रहा था। करैरा थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन शुरू की। फिर पिता ने कथन में बताया कि शक्ति सिंह पुत्र शिवराज सिंह लोधी निवासी देहरेटा अब्बल से बेटी पूजा की शादी संबंध की बात चल रही थी। लेकिन गोत्र नहीं मिलने की वजह से सगाई से इनकार कर दिया था।
G-W2F7VGPV5M