अपहरण और बलात्कार के मामले के बदले बयान, न्यायाधीश ने DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को 10 साल की सजा- Shivpuri News

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पिछोर।
पिछोर न्यायालय में अपहरण और बलात्कार के मामले में पीडिता के बयान बदलने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दस के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है,अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजन बृजेश द्विवेदी द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार 5 अक्टूबर 2018 को पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि करीब 20 दिन पहले शाम करीब 7-8 बजे वह शौच के लिए गई थी। जहां रामकिशन लोधी आया और उससे बोला कि उसे दादी बुला रही है। जब वह दादी के पास जा रही थी तभी रामकिशन के साथ आए रामनिवास लोधी निवासी छिरवाहा एवं कल्ला लोधी निवासी पाएगा मिले। आरोपितों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे कल्ला लोधी के घर छोड़ आए, वहाँ पर कल्ला लोधी ने कमरे में बंद कर बलात्कार किया।

पुलिस ने विवेचना ने विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में जब पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान हुए तो सभी अपने बयानों से मुकर गए लेकिन न्यायाधीश ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपित कल्ला उर्फ कल्याण लोधी पुत्र रघुवीर सिंह लोधी को बलात्कार का दोषी मानते हुए दस साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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