शासकीय कर्मचारी को पट्टा मिलने का मामला गूजेंगा विधानसभा में, करैरा विधायक ने लगाया प्रश्न- Karera News

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सोनू सेन @ अमोला।
करैरा जनपद में पदस्थ सामान्य वर्ग के पंचायत सचिव को शासकीय भूमि का पट्टा दिए जाने का मामला विधानसभा में करैरा के कांग्रेस विधायक प्रागीलाल ने लगाया है। विधायक ने पूछा है कि यह पट्टा किस नियम के तहत दिया गया है..?। इस सवाल के जवाब देने की अंतिम तिथि 6 मार्च तथा विधानसभा के सदन में उत्तर देने की तारीख 21 मार्च है।

करैरा विधायक प्रागीलाल जाटव ने प्रदेश के पंचायत मंत्री एवं शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिसोदिया से पूछा है कि क्या ज्ञानी प्रसाद शर्मा जो जनपद पंचायत करैरा में सचिव हैं, उन्हें पद पर रहते हुए शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है। यदि हां, तो किस सक्षम अधिकारी ने किस वर्ष, किस दिनांक को पट्टा दिया, उसका सर्वे क्रमांक एवं भूमि सहित जानकारी दें। पंचायत सचिव की यूनिक आईडी 1219517736 है, सर्वे क्रमांक 224/155 जो नियम विरूद्ध है।

पंचायत मंत्री यह भी बताएं कि शासकीय सेवा में रहते हुए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को शासकीय कृषि योग्य भूमि का पट्टा देने का प्रावधान है..?। यदि नहीं तो फिर तहसील करैरा एवं नरवर में किस-किस शासकीय कर्मचारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है, तथा किस नियम के तहत दिया गया है..? क्या ज्ञानी प्रसाद शर्मा को सिरसौद पटवारी हल्के में एक हेक्टेयर का पट्टा दिया गया?, जो नियम के विरुद्ध है, तो क्या जिस समय सक्षम अधिकारी ने पट्टा दिया, उनके खिलाफ तथा पट्टा लेने वाले शासकीय कर्मचारी, दोनों लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई तथा कब तक की जाएगी..?, यदि नहीं तो क्यों ? ।
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