नशे में बेटी का बलात्कार करने वाले सौतेले बाप को न्यायालय ने दी 15 साल की सजा- Shivpuri News

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शिवपुरी।
विशेष पॉक्सो न्यायालय शिवपुरी दिपाली शर्मा की अदालत में हुए एक फैसले में आरोपी सौतेले पिता को धारा 376(2)(च) भादवि में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार फरियादियों ने अपनी माँ के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि मेरे पिता का स्वर्गवास 10 साल पहले हो जाने के बाद मेरी माँ ने आरोपी से शादी कर ली थी। 29 मार्च 2021 को रात्रि करीब बजे आरोपी शराब पिए हुए था, तभी आरोपी ने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम किया। उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 376(2)(च) भादवि में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी प्रीति संत सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी के द्वारा की गई।
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