Right to life अधिकार छीन रही है कंपनी- उडती धूल के कारण नही दिखता, सडक गायब, जिम्मेदार है यह

Bhopal Samachar
शिवपुरी। सतनवाड़ा से शिवपुरी के बीच ग्वालियर शिवपुरी फोरलेन पर 6.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है,लेकिन निर्माण करने वाली कंपनी लगातार लापरवाही बरत रही है इस कारण धूल उडती है जिससे दिन में दिखाई नही देता है और 5 किमी की सड़क गायब हो चुकी हैं जिससे आए दिन जाम और दुर्घटना होती हैं।

कुल मिलाकर यह सड़क गुजरने वाले यात्रियों के जीने के अधिकार "Right to life" का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। इस समस्या को लेकर शहर के एडवोकेट विजय तिवारी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को एक शिकायती पत्र स्वरूप नोटिस भेजा है।

इस नोटिस के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक . 46 पर सतनवाड़ा एवं शिवपुरी के मध्य 6.5 किमी लम्बाई में एलीवेटिड रोड का निर्माण कार्य मैसर्स केआर सी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है।

यह फोरलेन देश की व्यस्त सड़क में से एक है इस फोरलेन से प्रतिदिन हजारों की संख्या में फोर व्हीलर,बस,हैवी व्हीकल वाहन के साथ टू व्हीलर वाहन भी निकलते हैं। इस फोरलेन पर दो टोल होते हैं जिसकी वसूली सभी वाहनों से की जाती है लेकिन टोल टैक्स देने के बाद भी वाहन मालिकों को उनका वैधानिक अधिकार अर्थात एक अच्छी सड़क नहीं मिलती हैं।

6.5 किलोमीटर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड में सर्विस मार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी के द्वारा कोई रिपेयर कार्य नहीं किया गया हैं। वर्षा काल में निर्माणाधीन सड़क पर जाम और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं प्रतिदिन होती थी। वर्षाकाल समाप्त हुए भी समय हो गया है लेकिन आज भी कंपनी के द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया हैं।

शिवपुरी जिला मुख्यालय के आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रमिक वर्ग, कृषक, दूध विक्रेता अपने व्यवसाय व रोजगार के सिलसिले में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर शिवपुरी आते है। लगभग 5 किमी लम्बाई में डामर नाम की सड़क के अवशेष भी नहीं बचे है जिस कारण उक्त सड़क पर इतनी धूल उड़ती है धूल के कणों के कारण दिन में ही सड़क पर कुछ दिखाई देना संभव नहीं होता है।

धूल के कण वहां से गुजरने वाले नागरिकों के श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते है जिस कारण नागरिकों दमा, खांसी आदि रोगों से पीड़ित हो रहे है। धूल के कणों के यात्रियों की आंख में जाने के कारण वहां से गुजरने वाले यात्रियों को नेत्र रोग संबंधी अनेक अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। उक्त निर्माणाधीन सड़क पर धूल रोकने के लिए 24 घंटे में एक या दो बार पानी का छिडकाव निर्मात्री कंपनी द्वारा किया जाता है किंतु भारी यातायात गुजरने से उक्त पानी का छिड़काव 15 मिनट में ही समाप्त हो।

निर्माणाधीन सडक भाग में बड़े.बड़े गड्डे होने से बड़े माल वाहक अनियंत्रित होकर पलटते है तथा दुर्घटनाएं घटित होती है तथा उक्त क्षेत्र में उड़ने वाली धूल के गुबार के कारण दो पहिया वाहन चालकों को कुछ न दिखाई देने से आये दिन गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रही है। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरने वाले यात्रियों के जीने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। साथ ही पर्यावरण के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा हैं।

अतः व्यापक लोक हित में उक्त वैधानिक सूचना पत्र इस अपेक्षा के साथ प्रचलित किया जा रहा है कि नोटिस में उल्लेखित बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जावे।
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