पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा- karera News

Bhopal Samachar
करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने एक युवक की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1500 रू का अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी एजीपी धनंजय पांडे ने की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जनवरी 2021 को ग्राम विरौली निवासी महिला मंजेश राजा ने अपने प्रेमी राजेन्द्र उर्फ राजन के साथ मिलकर पति गजेन्द्र की हत्या कर शव को सिरनौमा की नदी में फेंक दिया था। बताया जा रहा हैं कि पति को पत्नी व उसके प्रेमी के बारे में सब पता चल गया था। इस पर से वह आए दिन पत्नी से विवाद करता था। इसी के चलते महिला ने यह कदम उठाया था।

करैरा पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला की घटना को अंजाम मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने दिया हैं। पुलिस ने दोनो को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।
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