जिले में धारा 144 लागू,15 जुलाई तक सभी शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड, 3 तक नजदीक थाने में जमा करानी होगी बंदूके - Shivpuri News

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शिवपुरी
। त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के तहत जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश है कि आयुध अधिनियम 1959 के तहत जारी जिला शिवपुरी में दर्ज समस्त शस्त्र लाईसेंस अनुज्ञप्तियां दिनांक 15 जुलाई 2022 तक निलंबित की जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि ऐसे समस्त अनुज्ञप्तिधारी अपने अपने शस्त्र संबंधित थाने में 3 जून तक जमा करा दे।

इसके साथ ही सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत शिवपुरी जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिक एवं प्रबंधक अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।

पेट्रोल पंप के संचालक एक हजार लीटर डीजल और 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में रखेंगे।

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिले में संचालित होने वाले प्रत्येक पेट्रोल पंप को आदेशित किया है कि वह अपने पेट्रोल पंप में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करें।

इस रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अद्योहस्ताक्षरकर्ता, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जाएगा। इस आदेश में किसी प्रकार की शिथिलता, अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक, दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश शिवपुरी जिले के समस्त पेट्रोल पंपों पर 15 जुलाई तक के लिए है।
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