थीम रोड पर 30 नहीं 40 की रफ्तार में दौड़ सकेंगे वाहन, प्रशासन रफ्तार बदलने की तैयारी में, आम जन को मिलेगी राहत- Shivpuri News

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शिवपुरी।
शहर के हृदय स्तम्भ से गुजरी शिवपुरी के विकास को रफ्तार देने बाली थीम रोड बनने के बाद लंबे अर्से के बाद शहर के लोगों को अच्छी सड़क पर दौड़ना नसीब हुआ था। तभी पीछे से पीडब्ल्यूडी ने इस रोड पर गति सीमा निर्धारण का बोर्ड लगा दिया। जिसके चलते थीम रोड पर 30 किमी से ज्यादा की स्पीड पर आप बाहन नहीं चला सकते। इसे लेकर यातायात विभाग ने अपनी गाड़ी को चिन्हित जगह खडी कर मीटर की मदद से गाडी की स्पीड तय कर जुर्माना लगाने लगी। जिसके चलते आमजन के लिए राहत बनी खबर जेब पर हावी होने लगी।

जिसे लेकर शहर के प्रबुद्धजनों ने इस मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई तो सामने आया कि उक्त गति का निर्धारण पीडब्ल्यूडी द्धारा 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार के मान से गति का निर्धारण कर दिया है। जब इसकी जानकारी जुटाई तो सामने आया कि पीडब्ल्यूडी को तो गति निर्धारित करने का अधिकार ही नहीं है। इसे लेकर जब आवाज उठी तो तत्काल कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत की। अब जिला प्रशासन थीम रोड पर अधिकतम स्पीड को 30 किमी से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार करने की तैयारी कर रहा है।

यहां बता दे कि शहर के लोगों को बीते लंबे समय के बाद अच्छी सडके नसीब हुई है। बीते 5 साल तो शहर को खुदी हुई रोडों से गिर उठकर गुजरना पडा है। अब अच्छी सड़क मिलने के बाद गाड़ियों का मीटर एकदम से बढ़ने लगा। यहां तक तो ठीक था परंतु यातायात विभाग ने तेज रफ्तार वाली गाड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए जब से चालानी कार्यवाही शुरू की तो बवाल मचना तय था। इसी के चलते अब प्रशासन इस रफ्तार को बदलने की तैयारी कर रहा है।

हालांकि पीडब्ल्यूडी ने जो गति की सीमा शहर में निर्धारित की है उसको लेकर जब जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि वास्तविकता यह है कि पीडब्ल्यूडी को गति निर्धारण का अधिकार ही नहीं है। कानून कहता है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत गति निर्धारण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में धारा 112 के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसके बाद धारा 116 में साइन बोर्ड आदि लगाए जाएंगे।

अब सवाल यह है कि बिना किसी गजट नोटिफिकेशन व अधिकारी के पीडब्ल्यूडी ने थीम रोड का गति निर्धारण कैसे कर दिया? कानून यह भी कहता है कि अगर गति निर्धारण सिर्फ एक माह से कम के लिए किया जाना है तो गजट नोटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन जब यह गतिनिर्धारण स्थाई रूप से किया जाना है तो इसके लिए गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य है। बिना गजट नोटिफिकेशन के अगर किसी सड़क का गति निर्धारण किया गया है तो वह अवैधानिक है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने लोगों की परेशानी को समझते हुए गति सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। यातायात प्रभारी सूबेदार रणवीर सिंह यादव के अनुसार अब वाहन चालक थीम रोड पर 18वीं बटालियन से ग्वालियर वायपास चौराहे तक और गुना नाके से सीआरपीएफ कैम्पस तक अपने वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटा रख सकता है। शहर में ट्रैफिक, लोगों की आवाजाही, बाजार, रिहायशी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस बात का निर्णय लिया गया है कि गुना नाके से लेकर ग्वालियर वायपास तक शहरी क्षेत्र में वाहनों की गति 30 किमी प्रति घंटा रखी जाए।
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