TI राधेश्याम शर्मा पर FIR : बलवा और हत्या के प्रयास में सजा काटकर आया गोपाल तब खुला यह राज- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी‎। कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 साल‎ बलवा के प्रकरण में व्यक्ति से‎ पुलिस ने 12 बोर बंदूक जब्त की‎ थी। चार साल की सजा होने के‎ बाद व्यक्ति जेल से छूटकर आया‎ और अपनी बंदूक वापस लेने के‎ लिए कोर्ट में आवेदन लगाया।‎ जांच के दौरान पता चला कि‎ उक्त बंदूक कोर्ट में जमा ही नहीं‎ कराई। ग्वालियर में पदस्थ प्रभारी‎ टीआई के खिलाफ सिटी‎ कोतवाली थाना शिवपुरी में‎ मंगलवार को पुलिस ने मुकदमा‎ दर्ज कर लिया है।‎

जानकारी के मुताबिक अपराध‎ क्रमांक 531/92 धारा 307,‎ 147, 148, 149, 364, 201‎ भादवि का मुकदमा दर्ज किया‎ गया था। उक्त मामले में तीन‎ आरोपियों को चार साल की सजा‎ हुई थी। गोपाल यादव चार साल‎ बाद छूटा और अपनी 12 बोर की‎ बंदूक के लिए कोर्ट में आवेदन‎ लगाया। लेकिन इस केस के प्रकरण में यह बंदूक कही जब्त नही थी,लेकिन इस बंदूक का उल्लेख जब्त माल का फार्म 98 में उल्लेख था।

1992 में कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 531/92 धारा 307,147,148,149, 364, 201 भाववि 25/27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में पुलिस ने एक रिवाल्वर 32 बोर, दो 12 बोर वंदूक जप्त की थीं। यह रिवाल्वर व बंदूक नियमानुसार तत्कालीन कोतवाली एचसीएम राधेश्याम शर्मा को न्यायालय में जमा करवानी थीं, लेकिन उन्होंने 12 बोर की की एक बंदूक ही जमा कराई थी।

इस मामले में न्यायालय कंवर इकबाल‎ खान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश‎ शिवपुरी द्वारा पत्र जारी किया गया।‎ उक्त पत्र के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन एचसीएम राधेश्याम शर्मा के खिलाफ एसडीओपी शिवपुरी से जांच करवाई। जांच के दौरान पाया गया कि एचसीएम ने 11 मई 2015 को न्यायालय में एक 12 बोर की बंदूक और एक 32 बोर की रिवाल्वर न्यायालय में जमा कराई गई, यानी कि जप्त की गई एक 12 बोर की बंदूक न्यायालय में जमा नहीं कराई गई।

जब गायब हुई इस 12 बोर की बंदूक के संबंध में तमाम एचसीएम और अन्य पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए तो पाया गया कि अपराध में जप्त की गई एक 12 बोर की बंदूक तत्कालीन एचसीएम व वर्तमान टीआई राधेश्याम शर्मा ने कहीं खुर्दबुर्द कर दी। मामले की जांच कर रहे एसडीओपी अजय भार्गव ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्राथमिक जांच के दौरान लिये गये कथन व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया।

कि थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 531/92 धारा 307, 147, 148, 149,364, 201 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट का मुद्देमाल एक रिवाल्वर 32 बोर, दो 12 बोर बंदूक में से राधेश्याम शर्मा तत्कालीन प्र. आर. लेखक थाना कोतवाली शिवपुरी द्वारा एक रिवाल्वर 32 बोर व एक दो नाली 12 बोर बंदूक स्वयं माल जमा करने का फार्म क्र. 98 दिनांक 11/05/2015 भरकर न्यायालय में जमा कराई गई थी।

किंतु एक 12 वोर बंदुक न्यायालय मे जमा नहीं की गई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि राधेश्याम शर्मा तत्कालीन प्र. आर. लेखक थाना कोतवाली शिवपुरी हाल कार्यवाहक निरीक्षक ग्वालियर का यह कृत्य प्रथम दृष्टया अमानत मे खयानत के तहत पाया गया है। इसलिए तत्कालीन प्रधान आरक्षक (लेखक) हाल कार्य निरीक्षक राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध अमानत मे खयानत का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लें लिया हैं।
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