शिवपुरी। कलेक्ट्रेट में आज होने वाली जनसुनवाई मे एक महिला ने पट्टे के मामले को लेकर आवेदन दिया हैं। महिला का कहना है कि मेरा पट्टा सरकारी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट में मामला दायर किया हैं निर्णय में पक्ष में आया हैं लेकिन अभी तक पट्टे पर निर्णय का अमल नहीं हो सका है।
कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान सौंपे गए आवेदन के अनुसार शकुंतला खटीक पत्नी मल्थू निवासी ग्राम रन्नौद तहसील टप्पा रन्नौद परगना कोलारस जिला शिवपुरी की निवासी हूं व मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करती हूँ।
यह कि प्रार्थी की पट्टे शुदा भूमि सर्वे नं. 01 रकवा 1.000 हेस्थित ग्राम जरिया तहसील टप्पा रन्नौद को सरकारी कर घोषित कर दिया गया है जिसके संबंध में प्रार्थिया ने माननीय हाई कोर्ट ग्वालियर में प्रकरण दर्ज किया गया था जिस पर से श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्र.क. 4/11-12/आदेश दिनांक 27.11.12 से पट्टा निरस्त लोकर शासकीय घोषित कर न्यायालय नायब तहसीलदार रन्नौद के प्रकरण क्रमांक 29/16-17/ बी 121 आदेश दिनांक 14.2.2017 से पट्टा अमल किया विक्रय से वर्जित न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी क. प्र. क्र. 55/ 13-14/ बी 121 आदेश दिनांक 8.9.2015 से पट्टा बहाल किया गया है।
जब प्रार्थिया ने खसरा की नकल निकलवायी तो पट्टा निरस्त दर्शाया जा रहा है इसलिये प्रार्थिया चाहती है कि खसरा नकल वर्ष 2017-18 के आदेशानुसार पट्टे को बहाल किया जाना आवश्यक हैं।इस मामले को लेकर कई बार शकुंतला खटीक अपना आवेदन जनसुनवाई में सौंप दिया हैं लेकिन पट्टा अमल में नहीं लाया जा रहा है।