शादी की जिद: मनचले ने घर में घुसकर युवती और परिजनों को पीटा, न्यायालय ने सुनाई सजा- karera News

Bhopal Samachar
करैरा।‎ न्यायालय जेएमएफसी करैरा ने‎ जबरन शादी की जिद कर युवती व‎ उसकी मां की मारपीट करने वाले‎ मनचले आशिक आरोपी सुभाष‎ जाटव एक साल का कठिन‎ कारावास और एक हजार रुपए के‎ अर्थदंड से दंडित किया है। मामले‎ में शासन की ओर से पैरवी‎ एडीपीओ सोनल गुप्ता ने की।‎

अभियोजन के अनुसार 29‎ नवंबर 2021 की रात 11 बजे‎ पीड़िता अपनी मां व दो मौसियों के‎ संग खाना खाकर लेटी थी। आरोपी‎ सुभाष जाटव आया और लात‎ मारकर घर का दरवाजा तोड़ दिया।‎ घर के अंदर घुस आया और बुरी‎ नीयत से हाथ पकड़ लिया। कहने‎ लगा की तुमसे शादी करनी हे।‎ शादी करने से मना किया तो लात‎ घूसों से पीटा जिससे दाहिने हाथ के‎ कंधे, बाजू व पैर की उंगली में चोट‎ आ गई। बचाने आई मां को भी‎ लात घूसों से पीटा, तब मौसियों ने‎ बी बचाव किया। आरोपी सुबह‎ तक उनके घर बैठा रहा।

आरोपी‎ धमकी देता रहा कि शादी करेगा तो‎ उसी से, नहीं तो पूरे घर को‎ जलाकर जान से मार देगा। आरोपी‎ जाते वक्त कह रहा था कि उसके‎ घर नहीं आई तो रास्ते में कभी भी‎ कोई गलत काम कर सकता है।‎ करैरा थाना पुलिस ने आरोपी‎ सुभाष जाटव के खिलाफ केस दर्ज‎ कर विवेचना के बाद न्यायालय में‎ चालान पेश किया। न्यायालय ने‎ साक्ष्य व बयानों के आधार पर‎ आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल‎ का सश्रम कारावास और एक‎ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित‎ किया है।‎
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