करैरा। न्यायालय जेएमएफसी करैरा ने जबरन शादी की जिद कर युवती व उसकी मां की मारपीट करने वाले मनचले आशिक आरोपी सुभाष जाटव एक साल का कठिन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सोनल गुप्ता ने की।
अभियोजन के अनुसार 29 नवंबर 2021 की रात 11 बजे पीड़िता अपनी मां व दो मौसियों के संग खाना खाकर लेटी थी। आरोपी सुभाष जाटव आया और लात मारकर घर का दरवाजा तोड़ दिया। घर के अंदर घुस आया और बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। कहने लगा की तुमसे शादी करनी हे। शादी करने से मना किया तो लात घूसों से पीटा जिससे दाहिने हाथ के कंधे, बाजू व पैर की उंगली में चोट आ गई। बचाने आई मां को भी लात घूसों से पीटा, तब मौसियों ने बी बचाव किया। आरोपी सुबह तक उनके घर बैठा रहा।
आरोपी धमकी देता रहा कि शादी करेगा तो उसी से, नहीं तो पूरे घर को जलाकर जान से मार देगा। आरोपी जाते वक्त कह रहा था कि उसके घर नहीं आई तो रास्ते में कभी भी कोई गलत काम कर सकता है। करैरा थाना पुलिस ने आरोपी सुभाष जाटव के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य व बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।