शिवपुरी। जिला कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने एक चेक बाउंस के मामले में आरोपी आप पाटीर्ल के पूर्व जिला संयोजक पीयूष शर्मा को दोषी मानते हुए 3 माह की जेल व 7 लाख 10 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में जमा करने के आदेश दिए है। यहां बता दें कि फरियादी संजय जैन से पीयूष शर्मा ने 500000 रुपए उधार ऋण के रूप में लिए थे जिसके बदले में भुगतान हेतु एक चेक दिया गया। जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया, इसके बाद संजय ने मामले को कोर्ट में अपने वकील गजेन्द्र यादव के माध्यम से लगाया। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पीयूष को दोषी मानते हुए उसे आज वह सजा सुनाई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमेश भवती की न्यायालय में हुए चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए एक माह की सजा व 25 हजार के प्रतिकर से दंडित किया है। प्रतिकर अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार रविकांत 43 पुत्र महेश शर्मा निवासी टीवी टॉवर फिजिकल शिवपुरी से 20 फरवरी 2020 को रामसेवक 56 पुत्र जीवनलाल शर्मा निवासी गणेश कॉलोनी, फतेहपुर रोड ने 1 लाख रुपए निजी आवश्यकताओ के लिए तीन माह की कहकर लिए थे। इसके एवज में रामसेवक ने स्वयं के खाता का चेक दिया था।
जब इस चैक को 2 जून को वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाकर 15 दिन के भीतर रुपए वापस करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बाद भी राशि वापस नहीं की गई तो न्यायालय में प्रकरण लगाया गया। यहां सुनवाई के दौरान आरोपित को एक माह के सश्रम कारावास व परिवादी को चेक राशि 1 लाख व राशि पर बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर जून से 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से 25 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में अदायगी के आदेश दिए है।