घर में सोती हुई नाबालिग को उठा ले गए आरोपी किया बलात्कार: आरोपियों को 20-20 साल की सजा - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय सिद्धी मिश्रा (विशेष‎ पॉक्सो एक्ट) ने ने नाबालिग से‎ दुष्कर्म के दो आरोपियों को‎ 20-20 साल की सजा सुनाई‎ है। मामले में शासन की ओर से‎ पैरवी डीपीओ संजीव कुमार‎ गुप्ता एवं एडीपीओ कल्पना‎ गुप्ता ने की।‎

अभियोजन के अनुसार पिता‎ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी‎ कि रात के समय खाना खाकर‎ अपने नाबालिग बेटी व बेटे के‎ संगे घर में सोया था। अगले‎ दिन सुबह सोकर उठा तो घर‎ पर बेटी दिखाई नहीं दी।‎ घबराया पिता अपनी बच्ची को‎ इधर-उधर ढूंढता रहा, लेकिन‎ जब कहीं नहीं मिली तो थाने में‎ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने‎ नाबालिग बरामद कर पूछताछ‎ की तो पीड़िता ने बताया कि उसे‎ तीन आरोपी घर से जबरदस्ती‎ रेल्वे स्टेशन ले गए और वहां‎ चौथा आरोपी मिला। चारों लोग‎ पीड़िता को आपने साथ ले गए‎ और उसके संग दो आरोपियों ने‎ जबरदस्ती बुरा काम किया।‎ पुलिस ने विवेचना के बाद‎ चालान कोर्ट में पेश किया।‎

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा‎ प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी‎ साक्ष्य व तर्कों के आधार पर दो‎ आरोपियों को 20-20 साल का‎ कठोर कारावास एवं 15-15‎ हजार रुपए जुर्माने से दंडित‎ किया है।‎