4 लोगों को मकान में बंद कर जिंदा फूंकने वाली 3 महिलाओं सहित 7 लोगों को आजीवन कारावास- Shivpuri News

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शिवपुरी।
शिवपुरी‎ न्यायालय जिला कोर्ट चतुर्थ अपर‎ सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने‎ सात साल पहले चार लोगों को‎ जिंदा जलाकर हत्या के केस में तीन महिलाओं सहित कुल 7 आरोपियों‎ को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन ‎कारावास एवं अर्थदंड से दंडित‎ किया है। प्रकरण में पीड़ित पक्ष की‎ तरफ से पैरवी शासकीय अपर‎ लोक अभियोजक बीडी राठौर ने‎ की।

न्यायालय ने जैसे ही सश्रम‎ आजीवन कारावास की सजा‎ सुनाई, तीनों महिला आरोपी रोने‎ लगीं। बाद में तीनाें के वारंट जारी‎ कर जेल भेज दिया गया। बताया‎ जा रहा है कि दो आरोपी पहले से‎ जेल में बंद थे। मामले में मृतकों ने‎ मरने से पहले बताया था कि लक्ष्मी‎ को यह आरोपी दहेज के लिए‎ परेशान करते थे।‎

कोतवाली क्षेत्र के मनियर में 16‎ अप्रैल 2015 को एक ही परिवार‎ के चार लोग सरस्वती, लक्ष्मी,‎ महेश और गीता राठौर अपने मकान‎ में सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे‎ मकान में किसी ने आग लगा दी‎ जिससे चारों बुरी तरह झुलस गए।‎ इलाज के दौरान एक एक कर चारों‎ ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।‎

मृत्यु पूर्व बयानाें में चारों लोगों ने‎ कहा था कि लक्ष्मी के ससुराल पक्ष‎ के जेठ रामवीर राठौर, पति‎ राम लखन राठौर, सास कमला बाई,‎ ‎नंदेऊ भवानी शंकर उर्फ पप्पू राठौर,‎ ननद दुर्गेश पत्नी पप्पू, जेठानी‎ ममता पत्नी रामवीर और रिश्तेदार‎ राम अवतार ने मिलकर रात काे‎ आकर उनके मकान के अंदर बंद‎ कर दिया और आग लगा दी।‎

कोतवाली पुलिस ने सभी सातों‎ आरोपियों के खिलाफ हत्या, दहेज‎ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज‎ कर कोर्ट में चालान पेश किया।‎ इस मामले में न्यायालय ने‎ शनिवार को सुनवाई के दौरान मृत्यु‎ पूर्व कथनों को महत्वपूर्ण आधार‎ मानते हुए सभी सातों आरोपियों को‎ हत्या का दोषी माना और सभी को‎ सश्रम आजीवन कारावास की सजा‎ सुनाई है।‎
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